चंडीगढ़: दिल्ली में किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद हरियाणा सरकार ने मंगलवार शाम इसकी घोषणा की।हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि वाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों के जरिए अफवाहें ना फैलायी जाएं, इसलिए इंटरनेट सेवा रोक दी गयी है। इन जिलों में शांति और लोक-व्यवस्था की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 27 जनवरी में शाम पांच बजे तक यह लागू रहेगा।उन्होंने कहा कि सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में इस आदेश के दायरे में कॉल की सुविधा को छोड़कर इंटरनेट सेवा (2जी, 3जी, 4 जी, सीडीएमए, जीपीआरएस), एसएमएस सेवा (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क के जरिए प्रदान की जाने वाली डोंगल सेवा पर रोक रहेगी।
उन्होंने हरियाणा में बीएसएनएल के प्रमुख समेत सभी दूरसंचार प्रदाता कंपनियों से इसका पालन करने को कहा है।आदेश में कहा, 'उभरती स्थितियों के मद्देनजर यह आदेश लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।'
राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की घटनाओं के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यह फैसला किया गया। हरियाणा के ये तीनों जिले राष्ट्रीय राजधानी के बगल में ही हैं। अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा के एडीजीपी, सीआईडी ने राज्य के कुछ इलाकों में शांति-व्यवस्था को खतरे की आशंका को लेकर आगाह किया है।
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