Lakhimpur Kheri Violence Case: आशीष मिश्रा को झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की जमानत याचिका

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 26, 2022, 03:41 PM IST

Lakhimpur Kheri Violence Case: लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आशीष मिश्रा आरोपी है।

Lakhimpur Kheri Violence Case: आशीष मिश्रा को झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की जमानत याचिका
Photo Credit: ANI

Lakhimpur Kheri Violence Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। आशीष मिश्रा को इसी साल फरवरी महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत को चुनौती देने वाली किसानों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जमानत रद्द कर दी थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की आशीष मिश्रा की जमानत याचिका

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत ये कहते हुए रद्द कर दी थी कि पीड़ितों को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया गया था। आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। पीठ ने 15 जुलाई को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 

लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की हुई थी मौत

लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आशीष मिश्रा आरोपी है। ये घटना तब हुई जब किसानों का एक समूह लखीमपुर खीरी जिले में केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। हालांकि, किसानों के बीच एक हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के नाम पर दर्ज एक एसयूवी किसानों को रौंदते हुए निकल गई। किसानों ने आरोप लगाया कि घटना के वक्त आशीष मिश्रा कार के अंदर बैठा था।
 

End of Article