Amanatullah Khan: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली के जामिया नगर में 10 फरवरी को पुलिस की एक टीम पर हमला करने के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया और कहा कि आरोपों में दम दिखाई नहीं देता है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खान को आदेश दिया कि जब भी जांच अधिकारी निर्देश दें, वह मामले की जांच में शामिल हों। जज ने मामले में खान द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश दिया।
अदालत ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के अलावा घटना से संबंधित सभी दस्तावेज 24 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश करने को कहा। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि खान के नेतृत्व वाली भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले में भगोड़े आरोपी शाहवेज खान की हिरासत से भागने में मदद की।
हालांकि, जज ने कहा कि पुलिस टीम के इस आरोप में दम नजर नहीं आता कि याचिकाकर्ता ने शाहवेज की भागने में मदद की। उन्होंने कहा कि शाहवेज को उस मामले में जुलाई 2018 में अग्रिम जमानत मिल गई थी, जिसमें कथित तौर पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी।
जानें पूरा मामला
बीते सोमवार को क्राइम ब्रांच ने एक अपराधी को पकड़ने के लिए जामिया क्षेत्र में छापेमारी की थी, लेकिन विधायक अमानतुल्लाह खान की मदद से अपराधी शाहबाज खान भागने में सफल रहा था। पुलिस का आरोप था कि खान और उनके समर्थकों ने जानबूझकर कानून प्रवर्तन प्रयासों में हस्तक्षेप किया था जिसके परिणामस्वरूप अपराधी फरार हो गया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान पर दर्ज की गई एफआईआर में धारा 221, 132 और 121(1) सहित संबंधित बीएनएस धाराओं का हवाला दिया गया है। जब अमानतुल्लाह खान ने मामले में हस्तक्षेप किया, तो पुलिस अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया, लेकिन उसके बाद आप नेता और पुलिस टीम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस हंगामे के बीच शाहबाज खान पुलिस की गिरफ्त से भागने में सफल रहा।आप नेता और उनके समर्थकों ने पुलिस पर किया था हमला
इस दौरान यह भी आरोप लगा था कि आप नेता और उनके समर्थकों ने पुलिस पर हमला भी किया था। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि झगड़े के बाद दो पुलिस अधिकारियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। गौरतलब है कि हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह खान ने ओखला सीट से भाजपा के मनीष चौधरी को 23639 वोटों के अंतर से हराया था। खान को कुल 88392 वोट मिले थे, जबकि चौधरी को 65304 वोट मिले थे। यह खान की ओखला से लगातार तीसरी जीत थी।
