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बुरी फंसी Delhi Metro Bikini Girl, अश्लीलता के लिए जाना पड़ सकता है जेल? जानिए क्या है Obscenity Law

  • Authored by: शिशुपाल कुमार
  • Updated Apr 6, 2023, 11:00 PM IST

मेट्रो वाले वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली मेट्रो ने कहा कि वह अपने यात्रियों से अपेक्षा करती है कि वे सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करें जो समाज में स्वीकार्य हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता को धारा 59 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

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Delhi Metro Bikini Girl: दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनकर घूमने वाली लड़की पर कानून ने कसा शिकंजा

Delhi Metro Bikini Girl: दिल्ली मेट्रो में बिकिनी पहन कर यात्रा करने वाली एक लड़की की इन दिनों खूब चर्चा में है. इनका नाम रिदम चनाना है। रिदम के कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से वायरल हो रहे हैं। इसमें वह बिकिनी पहन कर मेट्रो में यात्रा करती दिखती हैं। रिदम की इस ड्रेस को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है।

क्या बोली लड़की

कुछ लोग रिदम चनाना की आलोचना करना कर रहे हैं तो कुछ लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोग इस मामले को लेकर रिदन पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। वही रिदम का कहना है कि वो क्या पहनती हैं, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनका पहनावा उनका अधिकार है।

क्या कहता है दिल्ली मेट्रो का कानून

रिदम के मेट्रो वाले वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली मेट्रो ने कहा कि वह अपने यात्रियों से अपेक्षा करती है कि वे सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करें जो समाज में स्वीकार्य हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता को धारा 59 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली मेट्रो ने कहा- "यात्रियों को किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो अन्य यात्रियों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाए। यात्रा के दौरान कपड़ों की पसंद जैसे मुद्दे एक व्यक्तिगत मुद्दा है, यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक जिम्मेदार तरीके से अपने आचरण को आत्म-विनियमित करें।"

क्या है Obscenity Law

भारत में अश्लीलता कानून तो है, लेकिन इसकी परिभाषा उतनी स्पष्ट नहीं है। आईपीसी की धारा 292, 293 और धारा 294 अश्लील किताबों, पैम्फलेटों के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाती है। अश्लीलता कानून की धारा 292 के तहत अगर कोई भी ऐसी चीज जो किसी दूसरे इंसान की कामुकता को बढ़ाए और उसके विवेक असर डाले तो यह कानून जुर्म होगा, सजा या फिर जुर्माना हो सकता है। साथ ही जिस साम्रगी को देखने, सुनने, पढ़ने से आपके मन में गंदे विचार पैदा हों, तो वहीं पर भी यह कानून लागू होता है। इसमें अधिकतम 3 साल की कैद और 2000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। धारा 293 के तहत अश्लील विज्ञापन लगाना कानून जुर्म है। 294 के तहत अश्लील गाने और अश्लील हरकतें कानून जुर्म हो जाती है। इसके तहत तीन महीने की जेल और जुर्माना हो सकता है।

एक और कानून

इसके अलावा IT Act 67A के तहत भी अश्लील कार्यों के लिए जेल हो सकती है। इसके तहत अगर आप किसी को अश्लील मैसेज भेजते हैं, या फिर वीडियो भेजते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पहली बार अपराध करने पर 5 साल की जेल और दूसरी बार में सात साल की सजा हो सकती है। साथ ही 10 लाख जुर्माने का भी प्रावधान है।

शिशुपाल कुमार
शिशुपाल कुमारauthor

शिशुपाल कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क में कार्यरत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव हासिल है। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और क्राइम रिपोर्टिंग में गहरी रुचि और मजबूत पकड़ के साथ वे समाचारों की बारीकियों को समझने और उन्हें प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। शिशुपाल ने अपने करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में की, जहां उन्होंने प्रोडक्शन से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक पत्रकारिता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में काम किया। फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क दोनों स्तरों पर उनकी दक्षता है। अब तक शिशुपाल कुमार 15,000 से अधिक खबरें प्रकाशित कर चुके हैं। वह ब्रेकिंग न्यूज, रियल-टाइम कवरेज, डेटा-आधारित विश्लेषण और एक्सप्लेनर लिखने में खास महारत रखते हैं। उनकी स्टोरीज तथ्यों की सटीकता और सहज भाषा की वजह से पाठकों पर मजबूत प्रभाव छोड़ती हैं।

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