Netflix questions HC stay on Maharaj: बॉलीवुड सुपरस्टारआमिर खान के बेटे जुनैद खान के डेब्यू को लेकर बीते कई सालों से इंतजार हो रहा है। इस बीच एक बार फिर जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराज (Maharaj) की रिलीज को लेकर संकट के बादल हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। महाराज के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया था। कई लोग मेकर्स पर फिल्म के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगा रहे हैं। जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने महाराज की रिलीज पर रोक लगा दी। फिल्म को सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना था।
हालांकि रोक के बाद फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज नहीं हो पाई। जिसके बाद अब नेटफ्लिक्स ने कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने हाईकोर्ट के स्टे के फैसले पर न सिर्फ आपत्ति जताई है बल्कि अपना पक्ष भी रखा है। आइए यहां इस अपडेट पर एक नजर डालते हैं।
'अगर आपको यह फिल्म पसंद नहीं है तो न देखें
मंगलवार को नेटफ्लिक्स की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति संगीता विशेन की अदालत के समक्ष दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत जाने से पहले कोई हमसे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि उन्हें फिल्म के बारे में 15 अप्रैल से ही जानकारी थी। इसलिए, उनका 'अंतिम समय में अदालत में आने का कोई मतलब नहीं है। चाहे हमें फैसला पसंद आए या नहीं, हम कानूनी इतिहास को मिटा नहीं सकते। कानूनी इतिहास के ऐसे तथ्यों के दिखाने को कम या रोका नहीं जा सकता। अगर आपको यह फिल्म पसंद नहीं है तो इसे न देखें।'
