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Lok Sabha Election 2024 : मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर इस वजह से टल गया चुनाव

  • Compiled by: रवि वैश्य
  • Updated Apr 9, 2024, 09:20 PM IST

Betul Lok Sabha Seat Election Postponed: लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्यप्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट (Betul Lok Sabha Seat ) पर होने वाला चुनाव टल गया है इसकी वजह सामने आई है, बैतूल लोकसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की हार्ट अटैक से निधन (Betul BSP Candidate Death) होने के कारण चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी।

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BSP के बैतूल लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक भलावी का हार्ट अटैक आने से निधन (फाइल फोटो)

KEY HIGHLIGHTS

  1. बहुजन समाज पार्टी के बैतूल लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक भलावी का हार्ट अटैक आने से निधन
  2. प्रशासन ने बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की मौत के संबंध में रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी है
  3. 26 अप्रैल 2024 को बैतूल में होने वाली मतदान प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है

Betul BSP Candidate Ashok Bhalavi Died: मध्यप्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बैतूल लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक भलावी का हार्ट अटैक आने से निधन (Betul BSP Candidate Death) हो गया उन्हें मंगलवार दोपहर को सीने में दर्द उठा था और उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और मृत घोषित कर दिया उनके निधन होने के कारण चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी।

बताया जा रहा है कि अशोक भलावी सुहागपुर के रहने वाले थे मंगलवार को चुनाव के किसी काम से परमिशन लेने के लिए वो बैतूल आए थे, यहां से फिर दोपहर में वापस घर पहुंचे वहां पर खाना खाने के बाद उन्हें सीने में अचानक दर्द हुआ इसके बाद परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका।

गौर हो कि इससे पहले भी अशोक भलावी बसपा से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, अशोक भलावी पेशे से सब्जी व्यापारी थे उनका अंतिम संस्कार बुधवार को उनके गृह ग्राम सुहागपुर में होगा।

अशोक भलावी की मौत के संबंध में रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी

वहीं बैतूल कलेक्टर का कहना है कि बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की मौत के संबंध में रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी है। अभी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत 26 अप्रैल 2024 को होने वाली मतदान प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, आगे निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी।

तो उस सीट पर वोटिंग को स्थगित कर दिया जाता है

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत अगर किसी मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए उम्मीदवार की नामांकन के बाद या मतदान से पहले मौत होती है, तो उस सीट पर वोटिंग को स्थगित कर दिया जाता है, कुछ दिन बाद मतदान के लिए नई तारीख की घोषणा की जाती है।

रवि वैश्य
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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