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SC Verdict Today on UGC Guidelines LIVE: SC ने कहा- परीक्षा अनिवार्य, राज्य सरकारें समय में कर सकती हैं बदलाव

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी गाइडलाइन्स और यूनिवर्सिटी की फाइनल परीक्षा 2020 पर फैसला सुना दिया है। इससे संबंधित सभी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटलटाइम्स नाउ नवभारत डिजिटलUpdated Aug 28, 2020, 11:44 IST
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SC Verdict Today on UGC Guidelines LIVE: SC ने कहा- परीक्षा अनिवार्य, राज्य सरकारें समय में कर सकती हैं बदलाव

सुप्रीम कोर्ट आज यूजीसी परीक्षा गाइडलाइन्स और फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी परीक्षा 2020 पर अपना फैसला सुना दिया है। इस बारे में दिनभर की बड़ी अपडेट्स के लिए यहां हमारे साथ जुड़े रहें। 

इस बारे में फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक बेंच गठित की गई थी। जानते हैं इस बारे में छात्रों का, विशेषज्ञों का क्या कहना है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या फैसला सुनाया है।   

AUG 28, 2020 11:40 IST

यूजीसी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 30 सितंबर तक फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के फैसले को सही ठहराया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि परीक्षा कराना संभव नहीं है तो वो यूजीसी के पास जा सकता है। इसी मुद्दे पर पिछले 18 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

AUG 28, 2020 11:23 IST

SC में UGC पर होने वाले फैसले पर किसने क्या कहा

पश्चिम बंगाल में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले जयदीप गुप्ता ने यूजीसी गाइडलाइन्स को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में परीक्षा आयोजित कराना असंभव है। यूजीसी ने जमीनी वास्तविकता को ध्यान में ना रखते हुए ये फैसला किया है।

AUG 28, 2020 11:12 IST

बिना परीक्षा के पदोन्नत नहीं हो सकते छात्र- एससी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बिना यूनिवर्सिटी परीक्षा दिए छात्र पदोन्नत नहीं हो सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें चाहे परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ सकती है पर परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने सीधे लहजों में कहा कि परीक्षा अनिवार्य है। महामारी के मद्देनजर परीक्षा को आगे के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है और यूजीसी से नई तारीख फिक्स किया जा सकता है।
AUG 28, 2020 10:55 IST

छात्रों को परीक्षा के बिना पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, राज्य परीक्षा रद्द कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट

परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य के आदेशों को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि परीक्षाओं के बिना डिग्री नहीं दी जा सकती। परीक्षा, बाद में, स्थगित और आयोजित की जा सकती है। 30 सितंबर की समयसीमा बढ़ाने के लिए राज्य यूजीसी से संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा अनिवार्य हैं।

AUG 28, 2020 10:51 IST

राज्य को परीक्षा रद्द करने का अधिकार पर..

किसी विशेष राज्य को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है लेकिन परीक्षा आयोजित किए बिना छात्र पदोन्नति नहीं कर सकते। यदि किसी राज्य ने यह निर्णय लिया है कि परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है, तो हम समय सीमा बढ़ाने के लिए यूजीसी से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हैं।

AUG 28, 2020 10:50 IST

यूजीसी की गाइडलाइंस को खत्म नहीं किया जाएगा- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश पर अमल शुरू कर दिया है। यूजीसी की गाइडलाइंस को खत्म नहीं किया जाएगा!

AUG 28, 2020 10:43 IST

जस्टिस अशोक भूषण की बेंच सुनाएगी फैसला

जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच आज यूजीसी केस पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट से लाइव अपडेट यहां पढ़ें।

AUG 28, 2020 10:36 IST

कुछ ही मिनटों में आएगा फैसला

कुछ ही मिनटों में न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यूजीसी दिशानिर्देशों के मामले पर निर्णय की घोषणा करेगी। परीक्षाओं का आयोजन होगा या नहीं, इस पर भ्रम की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। UGC केस पर SC की सुनवाई 18 अगस्त, 2020 को संपन्न हुई थी। 6 जुलाई को जारी यूजीसी दिशानिर्देशों ने निर्धारित किया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले आयोजित की जानी चाहिए।

AUG 28, 2020 10:34 IST

सुप्रीम कोर्ट का फैसला परीक्षा रद्द करने की गारंटी नहीं देता

SC का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में हो सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता है कि सभी अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों को रद्द कर दिया जाएगा। अगर राज्य सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती है, तो राज्य में विश्वविद्यालय अभी भी परीक्षाएँ जारी रख सकते हैं।

AUG 28, 2020 09:54 IST

यूजीसी का क्या है पक्ष 

यूजीसी की तरफ से पेश हुए वकील एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यूजीसी एक्ट का सेक्शन विश्वविद्यालय के कार्यों को प्रदान करता है। 2003 रेगुलेशन का रेगुलेशन 6 (1) फर्स्ट डिग्री के लिए सबसे मिनिमम स्टैंडर्ड की बात करता है। यूनिवर्सिटी भी इस बात पर अमल करता है। यूजीसी के वकील ने तर्क देते हुए कहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी बिना परीक्षा के डिग्री नहीे प्रदान कर सकती है।

AUG 28, 2020 09:36 IST

आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाम यूजीसी अधिनियम की कानूनी लड़ाई में किसकी होगी जीत

हालांकि दोनों पक्षों ने परीक्षा आयोजित करने के पक्ष और विपक्ष पर अपना मत रख दिया है, लेकिन असली चुनौती आपदा प्रबंधन अधिनियम और यूजीसी अधिनियम के बीच कानूनी लड़ाई बनी हुई है। दोनों अधिनियमों ने वैधानिक रूप से अपने कथनों को परिभाषित किया है। अदालत को यह तय करना है कि क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम यूजीसी अधिनियम की विधियों को बरकरार रख सकता है या नहीं।

AUG 28, 2020 09:31 IST

छात्रों की क्या है प्रतिक्रिया

कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। साक्षात्कार में आए कई छात्रों की राय थी कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। हर किसी की इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया है। मुंबई विश्वविद्यालय के छात्र जसमीत ने कहा, "अन्य परीक्षाओं में सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले को देखते हुए, मुझे परीक्षा रद्द होने की बहुत उम्मीद नहीं है।

AUG 28, 2020 09:29 IST

जस्टिस अशोक भूषण सुनाएं फैसला

फैसला आज अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिया जाएगा। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित चार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि यूजीसी को निर्देश जारी किया जाए कि वह लाखों छात्रों पर अंतिम वर्ष की परीक्षा न चलाए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को इस मुद्दे पर फैसला टाल दिया

AUG 28, 2020 09:25 IST

सुप्रीम कोर्ट साढ़े 10 बजे सुना सकती है फैसला

सुप्रीम कोर्ट यूजीसी की अंतिम परीक्षा 2020 पर आज साढ़े दस बजे फैसला सुना सकती है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने पुष्टि की है। अंतिम परीक्षाओं होंगी या नहीं शीर्ष अदालत आज इसी पर अंतिम फैसला सुनाने जा रही है। इस मामले में अतिम बहस 18 अगस्त को हो गई थी जिसके बाद कोर्ट ने फऐसला सुरक्षित रख लिया था। 22 अगस्त तक सभी पार्टी ने अपना-अपना पक्ष रख लिया था।