पर्दे पर हीरो और असल जिंदगी में खलनायक, शादी के नाम पर 13 साल शोषण, अप्राकृतिक सेक्स! एक्टर मनोज राजपूत गिरफ्तार

Manoj Rajpoot Rape Case: मनोज राजपूत पर आरोप है कि उसने अपनी ही रिश्तेमार में एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और संंबंध बनाया। जब लड़की के साथ मनोज राजपूत से संबंध बनाया था, तब लड़की नाबालिग थी।

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रेप केस में अभिनेता मनोज राजपूत गिरफ्तार (फोटो- manojrajputfilms)

Manoj Rajpoot Rape Case: पर्दे पर हीरो की भूमिका और असल जिंदगी में खलनायक की। एक हीरो जो पर्दे पर समाज को सुधारते हुए दिखते रहा है, असल जिंदगी में वही एक्टर दरिंदा बनकर अपनी ही रिश्तेदारी में एक लड़की का शोषण करते रहा। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के फिल्म एक्टर मनोज राजपूत की। मनोज राजपूत पर शादी का झांसा देकर रेप और आप्रकृतिक तरीके से सेक्स करने का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में एक्टर मनोज राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है।

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जब बनाया संबंध नाबालिग थी लड़की

मनोज राजपूत पर आरोप है कि उसने अपनी ही रिश्तेमार में एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और संंबंध बनाया। जब लड़की के साथ मनोज राजपूत से संबंध बनाया था, तब लड़की नाबालिग थी। इसके बाद शादी के नाम पर लड़की के साथ मनोज राजपूत संबंध बनाते रहे। 13 साल तक लड़की, मनोज राजपूत के अत्याचार को झेलती रही। जिसके बाद अब मनोज राजपूत ने शादी से इनकार कर दिया।

अप्राकृतिक सेक्स करता था मनोज राजपूत

पुलिस को दी अपनी शिकायत में पीड़िता ने मनोज राजपूत को लेकर दावा किया है कि मनोज राजपूत उसके साथ अप्राकृतिक तराकी से सेक्स करता था। उसका शोषण करता था। पीड़िता ने 22 फरवरी की रात को पुराने भिलाई शहर के राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि राजपूत उसके साथ शादी करने का झांसा देकर 2011 से उसका यौन शोषण कर रहा है।

पॉक्सो एक्ट से बच गया मनोज राजपूत

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 377 और 506 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया, क्योंकि जब वह नाबालिग थी तब से उसका कथित तौर पर शोषण किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि राजपूत को शुक्रवार को दुर्ग शहर में उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह कानून 2011 में लागू नहीं किया गया था जब पीड़िता नाबालिग थी।

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शिशुपाल कुमार author

पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अपनी समझ विकसित की है। जिसमें कई सीनियर सं...और देखें

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