Noida Section 163: गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में आगामी त्योहारों, श्रमिकों की गतिविधियों और विभिन्न संगठनों के संभावित धरना-प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले में 28 मई से 30 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान पूरे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए उठाया गया है। इन तीन दिनों के दौरान जिले में किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्र करना, बिना अनुमति प्रदर्शन या धरना देना नियमों के खिलाफ होगा।
सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य
धारा 163 लागू होने के बाद सभी नागरिकों को राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन (Noida Police) द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से यह भी बताया गया है कि त्योहारों (Noida Protest Ban) के दौरान भीड़भाड़ बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी को देखते हुए पहले से ही एहतियातन यह निर्णय लिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के लिए गश्त और चेकिंग अभियान तेज
पुलिस और प्रशासन की टीमों को पूरे जिले में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के लिए गश्त और चेकिंग अभियान तेज किया जाएगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और पूरी सख्ती के साथ नियमों को लागू कराया जाएगा। इस तरह नोएडा में अगले तीन दिन विशेष निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुजरेंगे, ताकि शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे।
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