नोएडा/ग्रेटर नोएडा का तमाम सोसाइटियों, सेक्टरों आदि अक्सर कुत्ते के काटने से विवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं इसे देखते हुए अथॉरिटी अप्रैल महीने से डॉग पालिसी (Noida Dog policy) में कुछ बदलाव करने जा रहा है, जिसके बाद पालतू जानवर के काटने से हुई छति पर लगाए जाने वाले जुर्माने पर धारा-289 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
धारा 289 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने कब्जे में किसी जानवर को रखता है और वह दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो ऐसी सूरत में 6 माह का कारावास या 1000 रूपये अथवा दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं।
अधिकारियों के मुताबिक प्राधिकरण जुर्माने और सजा के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा-289 के तहत कार्रवाई का नियम लागू करने जा रहा है। अथॉरिटी के सूत्रों के अनुसार पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन का मोबाइल ऐप तैयार है और मई के महीने से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, वहीं अथॉरिटी कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी भी लेगा ऐसा कहा जा रहा है।
यह जिम्मेदारी RWA या AOA की होगी
जिन गांव-सेक्टर या सार्वजनिक स्थानों पर कोई आरडब्ल्यूए व एओए नहीं है उनकी भी जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी वहीं सेक्टर और सोसाइटी में यह जिम्मेदारी RWA या AOA की होगी।
अब नियम में संशोधन करने की तैयारी
अथॉरिटी ने पिछले दिनों ग्रेनो वेस्ट में पालतू कुत्ते के काटने के बाद मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था मगर अब नियम में संशोधन करने की तैयारी चल रही है।
डॉग की ब्रीडिंग कराने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना
कहा जा रहा है कि डॉग की ब्रीडिंग कराने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी है। जबकि किसी दूसरी नस्ल के डॉग से क्रॉस कराने पर भी पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
