Christmas Day 2024, New Year Celebration 2024: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्रिसमस डे और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन के दौरान अराजकता फैलाना महंगा पड़ सकता है। आगामी इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट ने तैयारी कर ली है और जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसका मतलब कि, अब 24 दिसंबर से लेकर दो जनवरी, 2024 तक लखनऊ में धारा 144 लागू रहेगी। कहा जा रहा है कि, जिले की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से ये निर्णय लिया गया है।
रेस्टोरेंट, बार, मॉल में अत्यधिक भीड़ न हो
लखनऊ पुलिस ने जिले के सभी बार, मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल संचालकों को आदेश दिया है कि संबंधित जगहों पर अनावश्यक क्षमता से अधिक भीड़ न हो। 24 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक जिले में 10 दिन के लिए धारा 144 लगाई गई है। दरअलस, ये निर्देश लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के सभी सहायक पुलिस उपयुक्त, जोन को दिया गया था। इसके बाद सभी संचालक और प्रबंधकों के साथ बैठक कर पुलिस ने उन्हें ये निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि किसी भी इवेंट के लिए क्षमता से ज्यादा टिकट या पास न वितरित किए जाएं। सार्वजनिक स्थलों और आवासीय स्थानों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि मानकों के अनुरूप हो।
इन नियमों का हो पालन
पुलिस प्रशासन ने सभी रेस्टोरेंट, बार, मॉल, होटल के संचालकों और प्रबंधकों को कई निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि, जिन्हें भी स्थाई या अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए हैं उन्हें शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। जिले में तय समय से ज्यादा देर तक कोई भी आयोजन न हो। इनके अलावा प्रशासन के आदेश में ये भी बताया गया है कि यदि कोई भी नियम और शर्तों का का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध संबंधित विधि के अलावा धारा 144 का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
