Roshan Anands Bail Plea Rejected: खान सर कोचिंग पर हमला मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज हो गई है। पटना सिविल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 3 जून को रौशन आनंद की गिरफ्तारी हुई थी। 2 जून की रात खान सर कोचिंग पर हुए हमले मामले में रौशन आनंद की गिरफ्तारी हुई थी। उनपर हमला करवाने का आरोप लगा था। रौशन आनंद पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। रौशन आनंद ने रेगुलर जमानत की मांग की थी जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए अपना पक्ष रखा था। इसके बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
खान सर को मिली राहत
उधर, पटना की एक अदालत ने आज फैजल खान (खान सर) को बहुत बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर कोचिंग फायरिंग केस मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट गए थे, जहां से उन्हें यह अंतरिम राहत मिली है। फैजल खान के खिलाफ बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया है और गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही थी। लेकिन अब उन्हें राहत मिल गई है।
खान सर के वकील ने क्या कहा?
खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने पटना में संवाददाताओं से कहा, अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और अगली सुनवाई पर केस डायरी तथा पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सभी तथ्य कानून के अनुरूप अदालत के समक्ष रखे गए हैं। केस डायरी का परीक्षण करने के बाद अदालत से अंतिम आदेश पारित होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। मौआर ने कहा कि अदालत ने उन दो सुरक्षाकर्मियों के संबंध में भी केस डायरी और पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने को कहा है, जिन्हें पुलिस ने बृहस्पतिवार को हिरासत में लिया था। उनके मामले की सुनवाई कल निर्धारित है। केस डायरी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद सुनवाई होगी।
क्या है पूरा मामला?
बीती 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में स्थित कोचिंग सेंटर 'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' और खान सर के कोचिंग संस्थान के बीच विवाद हो गया, मारपीट हो गई, फायरिंग भी हो गई। जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था। जांच के दौरान पुलिस को एक वीडियो मिला, जिसमें खान सर के संस्थान के दो गार्ड बचाव में हवाई फायरिंग करते दिखे। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर उनके हथियार जब्त कर लिए और उन्हें फॉरेंसिक जांच (FSL) के लिए भेज दिया। इस मामले में कदमकुआं थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (उकसाना) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत खान सर समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।
