दिल्ली

आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे आंदोलन में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की चार FIR; सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट

सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले के खिलाफ डॉग लवर्स ने नई दिल्ली में बिना अनुमति प्रदर्शन किए, जिससे कानून व्यवस्था में बाधा पहुंची। पुलिस ने इस मामले में चार FIR दर्ज की हैं।

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कोर्ट ने कुत्तों को शेल्टर में रखने के दिए गए हैं निर्देश (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Stray Dog Row: सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डॉग लवर्स के समूहों द्वारा नई दिल्ली जिले में बिना अनुमति किए गए विरोध प्रदर्शनों के चलते अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने इस संबंध में अब तक चार FIR दर्ज की हैं। ये प्रदर्शन 11 और 12 अगस्त को राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित किए गए थे, जो 15 अगस्त की संवेदनशीलता और सुरक्षा तैयारियों के बीच कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गए।

बिना इजाजत हुआ प्रदर्शन

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन बिना अनुमति आयोजित किए गए जबकि जिले में 15 अगस्त को लेकर BNS की धारा 163 (जो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 144 थी) लागू थी। इस धारा के तहत किसी भी प्रकार की भीड़ या सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके, डॉग लवर्स ने प्रदर्शन किए जिनमें कुछ स्थानों पर पुलिस के साथ झड़पें भी हुईं।

पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प

प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई, और झड़पों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक वायरल वीडियो में तुगलक रोड थाने के एसएचओ के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का-मुक्की देखी जा सकती है। वहीं, एक अन्य वीडियो में एक महिला प्रदर्शनकारी बस के अंदर एक महिला सब-इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई करती नज़र आ रही है।

पुलिस की सख्त चेतावनी

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अब तक चार एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और सभी फुटेज व गवाहों के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, “जो लोग कानून का उल्लंघन करते पाए गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कहने के बावजूद जो लोग मौके पर जमे रहे, उन्हें डिटेन भी किया गया था।”

क्यों हो रहा है विरोध?

डॉग लवर्स समुदाय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध कर रहा है, जिसमें आवारा कुत्तों के नियंत्रण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और नागरिक निकायों को निर्देश दिया था कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करें और उन्हें कुत्तों के शेल्टर में रखें। अदालत ने 28 जुलाई को दिल्ली में कुत्तों के काटने की घटना से रेबीज होने की मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लिया था।

कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश देते हुए, कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन अधिकारियों द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पशु प्रेमियों का कहना है कि यह फैसला जानवरों के अधिकारों के खिलाफ है और इससे उन्हें नुकसान पहुंचेगा।

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Nishant Tiwari
निशांत तिवारीauthor

निशांत तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में कॉपी एडिटर हैं। शहरों से जुड़ी खबरों, स्थानीय मुद्दों और नागरिक सरोकार को समझने की उनकी गहरी दृष्टि उन्हें इस बीट का एक भरोसेमंद और प्रभावी कंटेंट राइटर बनाती है। वे जटिल लोकल इश्यूज को सहज, स्पष्ट और असरदार अंदाज में पेश करने में दक्ष हैं और अबतक 2,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट लिख चुके हैं। उनकी लेखन शैली शहर की नब्ज पकड़ते हुए ऐसे कंटेंट पर केंद्रित रहती है, जो सीधे पाठकों के जीवन और उनकी रोजमर्रा की चिंताओं से जुड़ा होता है।

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