Delhi: महरौली में 'अवैध' फ्लैटों पर बुलडोजर चलने से मचा कोहराम, सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Delhi Mehrauli News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अधिकारियों को महरौली में एक झुग्गी बस्ती की 400 झुग्गियों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। इन झुग्गियों को दिन के दौरान हटाया जाना था।
बुलडोजर अवैध निर्माण को ढहाता हुआ।
प्रशासन की मिलीभगत?हालांकि DDA का आरोप है कि जिस जमीन पर इमारतें बनी हैं वो अतिक्रमण से बनाई गई हैं। पाई-पाई जोड़कर बनाए अपने आशियानों को टूटता देख लोगों का गुस्सा बढ़ गया। देखते ही देखते प्रशासन और DDA की टीम का विरोध होने लगा। हंगामे के दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि जब सब कुछ लीगल तरीके से हुआ है तो फिर अवैध अतिक्रमण कैसे हुआ। एक शख्स की पिटीशन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA की कार्रवाई पर 16 फरवरी तक रोक लगा दी।
हाईकोर्ट का आदेशलेकिन सवाल उठता है कि आखिर सरकारी जमीन पर जिस वक्त अवैध कब्जा हो रहा था..उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब घर बनाकर बिल्डर ने फ्लैट बेचे तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा, ‘इस मामले में, प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक डीयूएसआईबी द्वारा सत्यापित 400 झुग्गियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।’
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