दिल्ली के धौला कुआं इलाके में पिछले दिनों बीएमडब्ल्यू कार एक्सीडेंट केस में ड्राइवर गगनप्रीत को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, दुर्घटना स्थल का CCTV देखने के बाद कोर्ट ने हादसे के तुरंत बाद एक एंबुलेंस के आने के बावजूद एंबुलेंस ने घायल को नहीं उठाए जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि 30 सेकेंड के अंदर ऐंबुलेंस आ गई थी तो वो घायल को क्यों नहीं ले गया।
जिस समय धौला कुआं इलाके में बीएमडब्ल्यू ने बाइक को टक्कर मारी थी, कथित तौर पर उस वक्त गगनप्रीत कार को चला रही थी। यह मामला इसलिए भी बड़ा है कि दुर्घटना में केंद्रीय वित्त विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हुई थी, जबकि उनकी पत्नी का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि टक्कर के बाद घायल नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को एक्सीडेंट स्पॉट से करीब 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि कई अस्पताल कुछ ही दूरी पर थे। रविवार शाम को नवजोत सिंह बंगला साहिब गुरुद्वारा से अपनी बाइक पर घर लौट रहे थे, जब यह दुर्घटना हुई थी।
कौर (38) कथित तौर पर उस बीएमडब्ल्यू कार को चला रही थीं जिसने वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। इस घटना में नवजोत सिंह (52) की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव, नवजोत सिंह चौदह सितंबर की दोपहर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुई दुर्घटना में घायल हो गये थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वह हरि नगर के रहने वाले थे।
सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेककर घर लौट रहे थे। मामले में बीएनएस की धाराओं 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना), 125बी (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 105 और 238 (साक्ष्य मिटाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
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