दिल्ली

Batala House Encounter: आरिज खान को मौत की सजा नहीं, अब आजीवन कारावास, दिल्ली HC ने पलटा फैसला

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Oct 12, 2023, 05:49 PM IST

batala house encounter: इस मामले में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी। निचली अदालत ने आठ मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराया था और 15 मार्च 2021 को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट को मौत की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई।

Photo : ANI

Batala House Encounter: बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरिज खान को मौत की सजा के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने आरिज खान के लिए मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी। निचली अदालत ने आठ मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराया था और 15 मार्च 2021 को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट को मौत की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था।

निचली अदालत ने कहा-अपराध ‘दुर्लभतम श्रेणी’ में आता है

न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल और अमित शर्मा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ निचली अदालत के फैसले के खिलाफ खान की अपील पर भी फैसला सुनाया। इस फैसले में कहा गया था कि उसका अपराध ‘दुर्लभतम श्रेणी’ में आता है, जिसके लिए अधिकतम सजा का प्रावधान है और मौत होने तक उसे ‘फांसी पर लटकाया’जाएगा। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अगस्त में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

2008 में मारे गए थे शर्मा

दिल्ली में सिलसिलेवार बम विस्फोट के कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बाटला हाउस में आतंकियोें से मुठभेड़ हुई थी और इसमें इंस्पेक्टर शर्मा 19 सितंबर 2008 को मारे गए थे। दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई के अधिकारी शर्मा 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए थे। राष्ट्रीय राजधानी में पांच सिलसिलेवार बम विस्फोटों के कुछ दिन बाद हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी भी मारे गए थे। विस्फोटों में 39 लोगों की मौत हो गयी थी और 159 लोग घायल हो गये थे। शर्मा ने विस्फोटों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की तलाश में इस इलाके में छापा मारा था।

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