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Delhi: राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला; जंतर-मंतर प्रदर्शन केस में अलका लांबा पर चलेगा मुकदमा

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कांग्रेस नेता अलका लांबा से जुड़े एक आपराधिक मामले में अहम फैसला सुनाया है। जंतर-मंतर पर महिला आरक्षण की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़े इस मामले में अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों को देखते हुए आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रखने की बात कही है।

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कांग्रेस नेता अलका लांबा (फोटो: ANI)

Photo : ANI

Alka Lamba Criminal Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला जंतर-मंतर पर महिला आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि, अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के आधार पर अलका लांबा के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं, जिसके चलते आगे की कार्यवाही के लिए आरोप तय किए गए हैं।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के आदेश के अनुसार, अलका लांबा पर सरकारी कर्मचारियों से धक्का-मुक्की करने, उनके काम में बाधा डालने, वैध आदेशों की अवहेलना करने और सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने जैसे आरोपों में मुकदमा चलेगा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अलका लांबा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 132, 221, 223(ए) और 285 के तहत मामला चलाने के पर्याप्त आधार हैं। यह प्रकरण 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से संबंधित है।

Gaurav Srivastav
गौरव श्रीवास्तवauthor

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुनाव आयोग, विपक्ष के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर हर जनहित मुद्दे पर मेरी नजर रहती है।

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