दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में शर्ट उतारकर कर प्रदर्शन करने के मामले में एक आरोपी को शनिवार को 28 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी और उसे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल की अदालत ने आरोपी राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। कुमार पर ’सुनियोजित साजिश’ का हिस्सा होने और एआई इम्पैक्ट समिट में हुए विरोध प्रदर्शन को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करने का आरोप है।
राजीव कुमार पर थे कई आरोप
कुमार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता नागेंद्र कुमार और अमरीश रंजन पांडे ने अदालत के समक्ष कहा कि उनके मुवक्किल निजी हैसियत से मीडिया सलाहकार थे और उन्होंने सम्मेलन के लिए स्वतंत्र रूप से पंजीकरण कराया था, उनका पिछला रिकॉर्ड बेदाग है और वे जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।अदालत ने कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक राजीव कुमार 16 मार्च को जांच अधिकारी (आईओ) के साथ जांच में शामिल होंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे। जांच अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश दिया जाएगा, वे जांच में शामिल होते रहेंगे।
भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के समूह ने किया था आयोजन में प्रदर्शन
भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक समूह 20 फरवरी को एआई इम्पैक्ट समिट के आयोजन स्थल में प्रवेश कर गया। प्रदर्शनकारियों ने सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी या अपने हाथों में पकड़ रखी थी जिन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तस्वीरें छपी थीं, साथ ही ’भारत-अमेरिका व्यापार समझौता’, ’एप्स्टीन फाइल्स’ और ’प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं’ जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारियों की कथित तौर पर कार्यक्रम स्थल पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ झड़प भी हुई। फिलहाल, इस मसले पर कई अन्य आरोपियों को भी जमानत दी गई है और कईयों पर अभी तलवार लटकी है।
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