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Ballia News: 6 साल पुराने हत्याकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, एक ही परिवार के छह समेत सात दोषियों को उम्रकैद की सजा

बलिया के टंडवा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या और मारपीट के छह साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक पक्ष के सात लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और भारी जुर्माने की सजा दी है। वहीं, दूसरे पक्ष के छह आरोपियों को भी मारपीट के मामले में पांच-पांच साल की कैद और अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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बलिया में पुरानी रंजिश में हुई हत्या पर कोर्ट का कड़ा रुख (प्रतीकात्मक फोटो)

Photo : iStock

Ballia News: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने पुरानी रंजिश में एक व्यक्ति की हत्या के छह साल पुराने मामले में एक ही परिवार के छह सदस्यों समेत सात लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। वहीं, इसी घटना से जुड़े दूसरे पक्ष के मुकदमे में छह लोगों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने शनिवार को बताया कि पकड़ी थाना क्षेत्र के टंडवा गांव में 2020 में हुई हत्या और मारपीट की घटना में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमों में जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने एक पक्ष के सात और दूसरे पक्ष के छह को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हत्या के मामले में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर एक लाख 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। सिंह ने बताया कि सजा पाने वालों में एक ही परिवार के छह सदस्य शामिल हैं।

आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 30 अप्रैल 2020 की सुबह पकड़ी थाना क्षेत्र के टंडवा गांव निवासी सुरेंद्र नाथ पांडेय खेत से घर लौट रहे थे तभी पुरानी रंजिश को लेकर उन पर हमला कर दिया गया। उसने बताया कि शोर सुनकर उन्हें बचाने पहुंचे जय प्रकाश पांडेय और धर्मेंद्र कुमार पांडेय के साथ भी मारपीट की गई। घटना में सुरेंद्र नाथ पांडेय की मौत हो गई, जबकि जय प्रकाश पांडेय और धर्मेंद्र कुमार पांडेय घायल हो गए। सुरेंद्र के बेटे अभिषेक की तहरीर पर गांव के अजय तिवारी, उसके पुत्र आलोक और अभय, उसके भाई उदय नारायण तिवारी, मनीष तिवारी और अमित तिवारी तथा सुभाष जायसवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी सात आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।

पांच-पांच के साल की सजा और 76 हजार का जुर्माना

वहीं, इसी घटना को लेकर रंभा देवी की तहरीर पर ग्राम प्रधान संजय वर्मा, सत्येंद्र पांडेय, उनके भाई अभिषेक पांडेय, लक्ष्मण वर्मा, अमरजीत वर्मा और अभिषेक वर्मा के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। रंभा देवी ने आरोप लगाया था कि उनके पति अजय तिवारी के खेत पर जबरन कब्जे का विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे अमित कुमार तिवारी और मनीष कुमार तिवारी के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने विवेचना के बाद इस मामले में भी छह आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने दूसरे मुकदमे में सभी छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच के साल कारावास और हर एक पर 76 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

Nilesh DwivedI
निलेश द्विवेदीauthor

निलेश द्विवेदी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में काम कर रहे हैं। वे शहरों से जुड़ी लोकल घटनाएं, क्राइम, राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्यवार अपडेट्स पर लगातार काम करते हैं। निलेश महत्वपूर्ण विवरणों को चुनने और पाठकों की रुचि के हिसाब से कंटेंट को प्रभावी तरीके से पेश करने के लिए जाने जाते हैं। डिजिटल न्यूजरूम के रफ्तार भरे माहौल में वे हर खबर को सटीक एंगल, आसान भाषा और उपयोगी जानकारी के साथ पेश करने पर फोकस करते हैं और अबतक 2,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं।

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