दिल्ली की एक कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगे मामले (delhi riots case) में आरोपी एक्टिविस्ट शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी इमाम की अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इस महीने होने वाली शादी में शामिल होने के लिए छह हफ़्ते की राहत मांगी थी।
एक आदेश में, कोर्ट ने 20 से 30 मार्च तक अंतरिम ज़मानत दी। शरजील इमाम फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामले में आरोपी हैं, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे।
यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।
शरजील इस्लाम को नियमित जमानत देने से इनकार
पिछले साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी शरजील ने जमानत मांगी थी लेकिन उसे जमानत नहीं मिली थी। वहीं जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था।
शरजील जनवरी 2020 से जेल में बंद
CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। शरजील इमाम दिल्ली दंगा के साजिश मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2020 में यूएपीए के तहत शरजील को गिरफ्तार किया गया था और उस पर हिंसा भड़काने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। शरजील जनवरी 2020 से जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि कुछ आरोपी इस कथित साजिश के 'मास्टरमाइंड' थे।
दंगों की साजिश के मामले में मामला दर्ज
शरजील इमाम के साथ दूसरे लोगों पर दंगों की साजिश के मामले में अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) और IPC के नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
