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Pension Rules: अब महिला कर्मचारियों अपने बच्चों को बना सकेंगी नॉमिनी, सरकार ने बदले पेंशन के नियम

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated Jan 30, 2024, 09:33 AM IST

Pension Rules: केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में एक संशोधन पेश किया है।

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Pension Rules: अब महिला कर्मचारियों अपने बच्चों को बना सकेंगी नॉमिनी, सरकार ने बदले पेंशन के नियम

Pension Rules: केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को अपने पति के बजाय पारिवारिक पेंशन के लिए अपने बेटे या बेटी को नामित कर पाएंगे। पहले मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी को ही पारिवारिक पेंशन दी जाती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पति या पत्नी की अयोग्यता या मृत्यु के बाद ही पेंशन के पात्र होते थे।

इस नियम में किया गया संशोधन

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में एक संशोधन पेश किया है। इसके मुताबिक महिला सरकारी कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को अपने पति या पत्नी के स्थान पर अपने स्वयं के निधन के बाद अपने पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि संशोधन उन स्थितियों को संबोधित करेगा जहां वैवाहिक कलह के बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता जैसे कानूनों के तहत तलाक की कार्यवाही चल रही है।

कब से मिलेगी महिला कर्मचारियों को ये सुविधा

कार्मिक एवं कार्य विभाग ने कहा है कि महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी को संबंधित कार्यालय प्रमुख को लिखित अनुरोध करना होगा जिसमें यह जानकारी होगी कि कार्यवाही के दौरान उसकी मृत्यु होने की स्थिति में उसके पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन दी जानी चाहिए। बयान में कहा गया है, "अगर कार्यवाही के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसी के अनुसार पारिवारिक पेंशन का वितरण किया जाएगा।"

इसमें कहा गया है कि यदि किसी महिला कर्मचारी के परिवार में कोई ऐसा विधुर है और उसका कोई पात्र बच्चा नहीं है तो विधुर को पारिवारिक पेंशन देय होगी। हालांकि, यदि विधुर नाबालिग बच्चे या मानसिक विकार से पीड़ित बच्चे का अभिभावक है, तो पारिवारिक पेंशन विधुर को देय होगी, जब तक कि वह अभिभावक बना रहता है, बयान में कहा गया है कि एक बार जब बच्चा वयस्क हो जाता है और पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो जाता है, तो यह सीधे बच्चे को देय होगा। ऐसे मामलों में जहां मृतक महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के परिवार में विधुर है और बच्चे जो बालिग हो चुके हैं, और पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं, ऐसे बच्चों को पारिवारिक पेंशन देय होगी।

आशीष कुशवाहा
आशीष कुशवाहाauthor

<p>आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह 2023 से Timesnowhindi.com के साथ जुड़े हैं। वह यहां शेयर बाजार, स्टॉक्स, IPO, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस न्यूज, कंपनी डेवलपमेंट, सक्सेस स्टोरी, यूटिलिटी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और गैजेट से जुड़ी स्टोरी पर काम करते हैं। उनके पास पिछले 3 साल के भारतीय बजट को भी कवर करने का एक्सपीरियंस है। उनके पास ऑटो एक्सपो 2023 को कवर करने का अनुभव है। इसके अलावा ग्राउंड की स्टोरी और रिसर्च बेस्ड स्टोरी करने में विशेष रुचि रखते हैं। उनके पास डिजिटल मीडिया में कुल 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इससे पहले इन्होंने वन इंडिया, दैनिक भास्कर डिजिटल में काम किया है। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं ग्रेजुएशन की पढ़ाई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से मास कम्यूनिकेशन में की है। उन्हें शुरू से ही डिबेट करने, सामाजिक मुद्दों पर बात करने और शेयर बाजार में रुचि थी। उन्हें बचपन से ही अखबार के संपादकीय पेज और न्यूज पढ़ने का सौख था। स्कूल के समय उन्होंने कई क्विज कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और प्राइज जीते हैं।</p>

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