19 मई से बैंक बंद
RBI ने अपने बयान में बताया कि बैंक ने 19 मई की शाम से अपना सारा कामकाज बंद कर दिया है। साथ ही, उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और पंजीयक को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक (liquidator) नियुक्त करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
जमाकर्ताओं को मिलेगी बीमा सुरक्षा
बैंक के परिसमापन के बाद, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत प्रत्येक जमाकर्ता को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा क्लेम राशि प्राप्त होगी।
98.69% जमाकर्ता पूरी राशि पाने के योग्य
RBI ने बताया कि बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 98.69% जमाकर्ता अपनी जमा राशि की पूरी बीमित राशि प्राप्त करने के पात्र हैं। अब तक 21.24 करोड़ रुपये का भुगतान 31 जनवरी 2025 तक DICGC द्वारा किया जा चुका है।
कानूनी नियमों का पालन नहीं कर पाया बैंक
RBI ने यह भी कहा कि HCBL बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की कई महत्वपूर्ण धाराओं का पालन नहीं कर पाया। ऐसे में, बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है।
तत्काल प्रभाव से बैंकिंग गतिविधियों पर रोक
लाइसेंस रद्द होने के बाद, HCBLबैंक अब किसी भी तरह की बैंकिंग गतिविधि, जैसे कि जमा स्वीकार करना या निकासी करना, नहीं कर सकता है। (भाषा इनपुट के साथ)
