ITR Filing Last Date LIVE: आईटीआर फाइलिंग के लिए बचे हैं कुछ घंटे...डेडलाइन पर आया बड़ा अपडेट
ITR Filing Last Date LIVE: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं, इसको लेकर टैक्सपेयर्स के बीच काफी उत्सुकता और चर्चा है। वजह साफ है रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख आज यानि 15 सितंबर है। अबतक 6 करोड़ टैक्सपेयर्स ने अपना ITR रिटर्न फाइल कर दिया है, आयकर विभाग लगातार रिमाइंडर भेज रहा है कि समय पर ITR भरें, ताकि पेनल्टी और टैक्स बेनिफिट्स के नुकसान से बचा जा सके। अब नजरें इसी पर टिकी हैं कि डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर कोई ऐलान होगा या नहीं।
ITR Filing Last Date LIVE: आईटीआर फाइलिंग के लिए बचे हैं कुछ घंटे...डेडलाइन पर आया बड़ा अपडेट
अगर आपने 15 सितंबर तक ITR नहीं भरा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है और कई टैक्स बेनिफिट्स से भी हाथ धोना पड़ सकता है। पिछले साल जब डेडलाइन 31 जुलाई थी, तब लगभग 7.28 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे। वहीं इस साल 13 सितंबर तक 6 करोड़ से ज्यादा ITR जमा हो चुके हैं और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 15 सितंबर तक यह संख्या 8 करोड़ के करीब पहुंच सकती है।
नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
ITR भरने में आ रही दिक्कतें
इंटरनेट कनेक्शन चेक करें – सुनिश्चित करें कि आपका नेटवर्क स्टेबल और हाई-स्पीड वाला हो। कमजोर नेटवर्क पर पोर्टल ठीक से काम नहीं करता।
ब्राउज़र कैशे क्लियर करें – अगर लॉगिन में दिक्कत है, तो कैशे क्लियर करके दोबारा कोशिश करें। अक्सर पुराना डेटा ही समस्या बनता है।
दूसरा ब्राउज़र ट्राई करें – यदि समस्या बनी रहती है, तो क्रोम की जगह फायरफॉक्स या एज जैसे दूसरे ब्राउज़र का इस्तेमाल करें।
ई-पेमेंट करते समय धैर्य रखें – पेमेंट प्रोसेस पूरा होने तक इंतजार करें। पेज को रिफ्रेश या बैक बटन दबाने से ट्रांजैक्शन अटक सकता है।
पेमेंट फेल हो जाए तो घबराएं नहीं – कुछ देर बाद फिर से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें।
आज मिस हुआ तो कैसे भरेंगे ITR?
सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा?
लेट रिटर्न फाइल करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप टैक्स रेजीम नहीं बदल पाएंगे। इसके अलावा, अगर आपके पास कोई नुकसान कैरी फॉरवर्ड है, तो उसका फायदा भी नहीं उठाया जा सकेगा। कई टैक्स डिडक्शन्स के फायदे भी हाथ से निकल सकते हैं।
फिलहाल यह चर्चा हो रही है कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन आगे बढ़ सकती है, लेकिन CBDT की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसलिए सबसे सुरक्षित यही है कि टैक्सपेयर्स आज ही अपना ITR फाइल करें और ई-वेरिफिकेशन पूरा करें।
आसानी से ऐसे भरें ITR
- सबसे पहले Income Tax e-filing पोर्टल पर जाएं।
- अपने PAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
- सही ITR फॉर्म का चयन करें।
- e-File में जाकर “Income Tax Return” का ऑप्शन चुनें।
- अगले स्टेप में ऑटो-फिल्ड Form 26AS और AIS की जानकारी की समीक्षा करें।
- अगर कोई जानकारी गलत हो, तो उसे एडिट करें।
- अपने Form 16 की जानकारी को भी क्रॉस-चेक करें और फॉर्म को सब्मिट करें।
- अंत में, आधार OTP या नेट बैंकिंग के जरिए अपने ITR को वेरिफाई करें।
नहीं फाइल किया कितना लगेगा जुर्माना
इसके अलावा, टैक्स रिफंड की प्रोसेस भी लेट हो सकती है, और बकाया टैक्स पर ब्याज का बोझ भी बढ़ सकता है। लेट फाइलिंग पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये होगा।
सरकार ने फिलहाल ITR डेडलाइन बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि डेडलाइन मिस न करें और समय पर ITR फाइल करें, ताकि किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो।
