इनकम टैक्स

12 Lakh Tax Free: 12 लाख इनकम TAX FREE, अगर इससे ज्यादा कमाया तो कितना लगेगा TAX, समझिए पूरा गुणा-गणित

New Income Tax Slabs Explained: टैक्स पर छूट केवल 12 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए ही लागू है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये से एक रुपये भी ज़्यादा है, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्लैब रेट के अनुसार टैक्स चुकाना होगा।

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12 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री

Photo : Times Now Digital
KEY HIGHLIGHTS
  • 12 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री
  • 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख हुई लिमिट
  • इससे अधिक पर लगेगा टैक्स

New Income Tax Slabs Explained: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर छूट की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपये तक है, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी जीरो होगी। मगर यहां कई सारे सवाल हैं? जैसे कि किसी की इनकम अगर 15 लाख रु हो तो क्या उसे सिर्फ 3 लाख रु की इनकम पर टैक्स देना होगा? ऐसा नहीं है। आगे समझिए तब क्या होगी कैलकुलेशन।

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12 लाख से ज्यादा इनकम पर क्या होगा

टैक्स पर छूट केवल 12 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए ही लागू है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये से एक रुपये भी ज़्यादा है, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्लैब रेट के अनुसार टैक्स चुकाना होगा। इससे पहले, 12 लाख रुपये तक की आय वालों को नई कर व्यवस्था के तहत 80,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता था।

New Income Tax Slabs Explained

12 लाख इनकम टैक्स फ्री

टैक्सेबल इनकम 12.1 लाख रुपये हो तो

यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 12.1 लाख रुपये है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 61,500 रुपये होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यदि आपकी आय 12 लाख रुपये से अधिक है तो आपको 4 लाख से 8 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 5%, 8 लाख से 12 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 10% और 12 लाख से 16 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 15% टैक्स देना होगा।

इस तरह 15 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को 1,05,000 रुपये का टैक्स देना होगा।

15 लाख रुपये से अधिक इनकम वालों को क्या बेनेफिट है?

वित्त मंत्री ने 15 लाख से 24 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स रेट में भारी कटौती करके 15 लाख रुपये से अधिक आय वालों के लिए भी महत्वपूर्ण बचत दी है।

पहले, न्यू टैक्स रिजीम में, 15 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर 30% टैक्स लगाया जाता था, वित्त मंत्री ने 12 लाख से 16 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 15%, 16 लाख से 20 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 20% और 20 लाख से 24 लाख रुपये के बीच की आय पर 25% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा।

किसे देना होगा 30 फीसदी टैक्स

अब, 30% की रेट केवल 24 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर लागू होगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 24 लाख रुपये से अधिक की इनकम वालों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत 1.1 लाख रुपये तक की बचत होगी।

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की बिजनेस टीम में वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आर्थिक जगत से जुड़ी सभी तरह की स्टोरी और वेब स्टोरी करते हैं। रिसर्च आधारित स्टोरी के लिए नए एंगल तलाश करना और रीडर्स की रुचि के अनुसार कॉपी लिखने पर फोकस रहता है। शेयर बाजार में खास रुचि है और इससे जुड़ी रियल टाइम खबरें कम समय में लगाने में विशेषज्ञता है। मीडिया में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें गुडरिटर्न्स और शेयर मंथन वेबसाइटों के अलावा निवेश मंथन पत्रिका में भी काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली से रेडियो एंव टेलीविजन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान सहारा समय और सिटी न्यूज में इंटर्नशिप के साथ-साथ अखबार और वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दिया था। काशिद को किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और क्रिकेट में रुचि है। बिजनेस के अलावा खेल जगत और इंटरनेशनल खबरों में भी रुचि है।<br></p>

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