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ITR कर रहे फाइल तो जरूर जानें HRA में छूट से कैसे होगी बचत, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

How To Claim HRA Tax Exemption: आयकर कानूनों के मुताबिक अगर आपको सैलेरी पर टीडीएस (TDS) की कैलकुलेशन के समय एचआरए छूट का बेनेफिट चाहिए तो रेंट रिसीट बहुत अहम है। इसके मुकाबले रेंट एग्रीमेंट को और भी मजबूत प्रूफ माना जाता है, जो आपको अपने मकान मालिक के साथ करना होता है।

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रेंट एग्रीमेंट में क्या चीजें हैं जरूरी

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KEY HIGHLIGHTS
  • एचआरए बेनेफिट के लिए रेंट रिसीट है अहम
  • रेंट एग्रीमेंट से भी बन सकती है बात
  • स्टैंप ड्यूटी पेपर पर होना चाहिए रेंट एग्रीमेंट

How To Claim HRA Tax Exemption: जिन लोगों को फिक्स सैलेरी मिलती है वे मकान किराया भत्ता (HRA) पर टैक्स छूट ले सकते हैं। अगर वे किराए के घर में रहते हैं, तो उन्हें किराए के भुगतान पर टैक्स बेनेफिट मिलता है। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। बहुत से टैक्यपेयर्स ये नहीं जानते आईटीआर फाइल करते समय एचआरए बेनेफिट लेने के लिए किन प्रोविजन को पूरा करना जरूरी है।

अगर वे इन प्रोविजन को पूरा नहीं करते हैं तो आयकर विभाग (Income Tax Department) उनके क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है। बता दें कि यदि कोई टैक्सपेयर अपने पैरेंट्स को किराया देता है तो उसके लिए भी समान नियम लागू होते हैं।

ये डॉक्यूमेंट है सबसे अहम

आयकर कानूनों के मुताबिक अगर आपको सैलेरी पर टीडीएस (TDS) की कैलकुलेशन के समय एचआरए छूट का बेनेफिट चाहिए तो रेंट रिसीट बहुत अहम है। इसके मुकाबले रेंट एग्रीमेंट को और भी मजबूत प्रूफ माना जाता है, जो आपको अपने मकान मालिक के साथ करना होता है।

रेंट एग्रीमेंट में क्या चीजें हैं जरूरी

  • नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट में आपका और मकान मालिक का नाम, एडरेस, पैन और आधार हो
  • एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार के अलावा गवाहों के भी साइन हों
  • जहां प्रॉपर्टी है, उस राज्य के नियमों के अनुसार रेंट एग्रीमेंट स्टैंप ड्यूटी पेपर पर होना चाहिए
  • अगर आप किराए की रसीद पेश कर रहे हैं तो उसमें मकान मालिक का नाम, पता, पेमेंट राशि और अगर कोई टीडीएस हो तो उसे जरूर लिखें
  • अगर आयकर अधिकारि एचआरए बेनेफिट पर सवाल उठाते हैं तो किराए की रसीद एक अच्छा प्रूफ साबित होती है

31 जुलाई तक फाइल कर दें आईटीआर

वे सभी सैलेरी पाने वाले लोग जो एचआरए टैक्स छूट के लिए क्लेम करना चाहते हैं, उन्हें 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल और आईटीआर (आयकर रिटर्न) जमा कर देना चाहिए। आखिरी समय पर हड़बड़ी से बचने के लिए समय रहते आईटीआर फाइल करना बेहतर है।

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की बिजनेस टीम में वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आर्थिक जगत से जुड़ी सभी तरह की स्टोरी और वेब स्टोरी करते हैं। रिसर्च आधारित स्टोरी के लिए नए एंगल तलाश करना और रीडर्स की रुचि के अनुसार कॉपी लिखने पर फोकस रहता है। शेयर बाजार में खास रुचि है और इससे जुड़ी रियल टाइम खबरें कम समय में लगाने में विशेषज्ञता है। मीडिया में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें गुडरिटर्न्स और शेयर मंथन वेबसाइटों के अलावा निवेश मंथन पत्रिका में भी काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली से रेडियो एंव टेलीविजन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान सहारा समय और सिटी न्यूज में इंटर्नशिप के साथ-साथ अखबार और वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दिया था। काशिद को किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और क्रिकेट में रुचि है। बिजनेस के अलावा खेल जगत और इंटरनेशनल खबरों में भी रुचि है।<br></p>

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