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GST Rate Cut FAQ: जीएसटी कटौती के बाद सस्ता-महंगा का कन्फ्यूजन यहां करें दूर, जानें अपने सभी सवालों के जवाब

GST Rate Cut FAQ: GST 2.0 में 4 स्लैब घटाकर अब सिर्फ 2 स्लैब (5% और 18%) रखे गए हैं, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% टैक्स लगेगा। यह नया ढांचा 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इससे आम लोगों और कारोबारियों के मन में कई सवाल हैं आइए इस जीएसटी रेट कट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको देते हैं।

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​जीएसटी में किसका दाम घटा किसका कम हुआ (फोटो -Canva )

GST Rate Cut FAQ: सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए GST 2.0 लागू करने का फैसला किया है। 4 स्लैब वाले ढांचे को घटाकर अब सिर्फ 2 बड़े स्लैब (5% और 18%) कर दिए गए हैं, जबकि कुछ चुनिंदा लग्जरी और "सिन गुड्स" पर 40% टैक्स रहेगा। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। अब आम लोगों और कारोबारियों के मन में ढेरों सवाल हैं कि आखिर कौन-सी चीज़ें सस्ती होंगी, कौन-सी महंगी और ITC या पंजीकरण पर क्या असर पड़ेगा। चलिए आपके सारे सवालों के आसान जवाब जानते हैं:

GST Reforms FAQs 2025

Q1. नए GST रेट कब से लागू होंगे?

नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। हालांकि, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट पर अभी पुरानी दरें ही रहेंगी।

Q2. क्या पंजीकरण की सीमा (Threshold) में कोई बदलाव हुआ है?

नहीं, गुड्स के लिए जो सीमा पहले थी, वही अब भी है।

Q3. अगर सप्लाई पहले हुई और इनवॉइस बाद में बना तो कौन-सा रेट लागू होगा?

उस स्थिति में "टाइम ऑफ सप्लाई" के आधार पर टैक्स लगेगा। यानी इनवॉइस या पेमेंट की तारीख के हिसाब से।

Q4. ITC (Input Tax Credit) पर क्या असर पड़ेगा?

पहले जो टैक्स देकर सामान खरीदा है उसका ITC आपको पूरा मिलेगा। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट अब छूट (Exempt) हो गया है, तो 22 सितंबर के बाद उस पर ITC रिवर्स करना होगा।

Q5. इम्पोर्टेड सामान पर IGST कितना लगेगा?

इम्पोर्ट पर वही नई दरें लागू होंगी जो नोटिफिकेशन में बताई जाएंगी। जहां छूट है, वहां IGST नहीं लगेगा।

Q6. गाड़ियों पर नया GST रेट क्या होगा?

छोटी कारें (1200cc तक पेट्रोल/सीएनजी और 1500cc तक डीजल, 4 मीटर तक लंबाई): अब 18% (पहले 28%)

बड़ी/मिड-साइज कारें (1500cc से ज्यादा या 4 मीटर से लंबी): 40%

SUV और Utility Vehicles: 40%

3-व्हीलर, बस, ट्रक, एम्बुलेंस: 18% (पहले 28%)

बाइक: 350cc तक 18%, 350cc से ऊपर 40%

कार पर जीएसटी (फोटो- Canva)

कार पर जीएसटी (फोटो- Canva)

Q7. रोज़मर्रा की चीज़ों पर क्या असर होगा?

साबुन, शैम्पू, फेस पाउडर, दवाइयां, मेडिकल डिवाइस, चश्मा, खेती के उपकरण और रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस अब सिर्फ 5% टैक्स पर मिलेंगे।

Q8. किन चीज़ों पर 40% टैक्स रहेगा?

लग्जरी और "सिन गुड्स" जैसे लॉटरी, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, IPL टिकट और बड़ी कारों पर 40% टैक्स लगेगा।

Q9. अगर मैंने सामान/सेवा की सप्लाई बदलाव से पहले कर दी लेकिन इनवॉइस बाद में बना तो कौन-सा टैक्स रेट लागू होगा?

CGST Act, 2017 की धारा 14 के अनुसार अगर पेमेंट बदलाव के बाद हुआ तो टैक्स की तारीख पेमेंट या इनवॉइस – जो भी पहले हो – मानी जाएगी। अगर पेमेंट बदलाव से पहले हो चुका है तो टैक्स की तारीख वही होगी जब पेमेंट मिला।

Q10. क्या बदली हुई दर से पहले के इनवॉइस पर Inverted Duty Structure का ITC रिफंड मिलेगा?

नहीं। अगर इनपुट और आउटपुट एक ही प्रोडक्ट हैं लेकिन अलग-अलग समय पर अलग टैक्स दर से टैक्स लगे हैं, तो ऐसे मामलों में ITC रिफंड नहीं मिलेगा।

Q11. बदलाव के दिन अगर मेरे पास पुराना स्टॉक है तो किस रेट से टैक्स लगेगा?

GST सप्लाई पर लगता है। इसलिए बदलाव के बाद जो भी सामान बेचा जाएगा, उस पर नया GST रेट ही लगेगा।

Q12. क्या रेट बदलने पर e-way बिल दोबारा बनाना होगा?

नहीं। जो e-way बिल पहले से बना हुआ है, वह अपनी वैधता अवधि तक मान्य रहेगा। नया बनाने की जरूरत नहीं है।

Q13. UHT (Ultra High Temperature) दूध पर GST माफी का क्या मतलब है? क्या इसमें प्लांट-बेस्ड मिल्क भी शामिल है?

अब UHT दूध भी GST से मुक्त कर दिया गया है। प्लांट-बेस्ड मिल्क ड्रिंक पर पहले 18% और सोया मिल्क ड्रिंक पर 12% टैक्स लगता था। अब इन पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है।

Q14. ‘अन्य गैर-मादक पेय’ (Other Non-Alcoholic Beverages) पर 40% टैक्स क्यों लगाया गया?

ताकि समान तरह के पेय पदार्थों पर एक जैसा टैक्स लगे और गलत वर्गीकरण (misclassification) की समस्या न हो।

Q15. Food Preparations (जो किसी शेड्यूल में अलग से नहीं बताई गईं) पर अब कितना GST है?

इन पर अब सिर्फ 5% GST लगेगा।

Q16. भारतीय ब्रेड (जैसे पराठा, रोटी आदि) पर अब क्या दर है?

पहले इन पर अलग-अलग टैक्स दरें थीं। अब सभी तरह की भारतीय ब्रेड को GST से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।

पिज्जा पर जीएसटी (फोटो- Canva)

पिज्जा पर जीएसटी (फोटो- Canva)

Q16. कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक या जूस वाले पेय पर टैक्स क्यों बढ़ा?

पहले इन पर Compensation Cess भी लगता था। अब वह सेस हटा दिया गया है, इसलिए GST दर बढ़ाकर पुराना टैक्स बोझ बनाए रखा गया है।

Q17. पनीर और दूसरे चीज़ पर अलग टैक्स क्यों है?

खुला (अनपैक्ड) पनीर पहले से ही GST मुक्त था। अब सिर्फ पैक्ड और लेबल वाले पनीर पर टैक्स रहेगा। यह छोटे स्तर के पनीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

Q18. प्राकृतिक शहद और कृत्रिम शहद पर अलग टैक्स क्यों है?

ताकि प्राकृतिक शहद को बढ़ावा मिले और बाजार में उसका उत्पादन बढ़े।

Q19. खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर कितना टैक्स है?

स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई सिस्टम, हार्वेस्टिंग मशीन, कम्पोस्टिंग मशीन आदि पर GST घटाकर 12% से 5% कर दिया गया है।

Q20. खेती की मशीनरी को पूरी तरह GST मुक्त क्यों नहीं किया गया?

अगर पूरी तरह छूट दी जाती तो मैन्युफैक्चरर्स ITC (Input Tax Credit) का दावा नहीं कर पाते। इससे लागत बढ़ जाती और किसान को ही ज्यादा कीमत देनी पड़ती।

Q21. दवाइयों पर नया GST रेट क्या है?

सभी दवाइयों पर 5% GST होगा। कुछ चुनिंदा दवाइयां GST मुक्त रहेंगी।

दवाइयों पर जीएसटी (फोटो- Canva)

दवाइयों पर जीएसटी (फोटो- Canva)

Q22. दवाइयों को पूरी तरह GST मुक्त क्यों नहीं किया गया?

अगर पूरी तरह छूट दी जाती तो दवा बनाने वाली कंपनियां ITC का दावा नहीं कर पातीं। इससे लागत बढ़कर दवाइयां और महंगी हो जातीं।

Q23. मेडिकल डिवाइस पर कितना GST है?

सभी मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल और वेटरनरी उपकरणों पर 5% GST है (सिवाय उन उपकरणों के जिन्हें विशेष रूप से छूट दी गई है)।

Q24. मेडिकल डिवाइस पर टैक्स क्यों घटाया गया?

ताकि हेल्थकेयर की लागत कम हो और मरीजों, खासकर गरीबों को राहत मिले।

Q25. छोटी कारों पर नया GST कितना है?

पेट्रोल/LPG/CNG कारें (1200cc तक, 4 मीटर से कम लंबाई) और डीजल कारें (1500cc तक, 4 मीटर से कम) अब 18% GST स्लैब में आ गई हैं (पहले 28% था)।

Q26. बस, ट्रक और एम्बुलेंस पर कितना GST है?

इन सभी वाहनों पर अब 18% GST है (पहले 28% था)।

एम्बुलेंस पर जीएसटी

एम्बुलेंस पर जीएसटी

Q27. इंश्योरेंस पर क्या बदलाव हुए हैं?

सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (टर्म, ULIP, एंडॉवमेंट) और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (फैमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन आदि) को GST से छूट दी गई है।

Q28. लॉटरी, कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर कितना टैक्स है?

इन सभी पर अब 40% GST लागू होगा।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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