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ज्यादा पेंशन के लिए EPFO ने नियम किए आसान, इन प्रूफ से भी चलेगा काम

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jun 16, 2023, 01:00 PM IST

EPFO Higher Pension Scheme Formula And Required Documents: EPFO ने जो नया फॉर्मूला बनाया है, उसके तहत पेंशन कैलकुलेशन के 2 आधार तय किए गए हैं। इसके तहत जो सब्सक्राइबर एक सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन का आधार रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की सैलरी होगी। उसके औसत के आधार पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा।

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ज्यादा पेंशन के लिए ऐसे करें अप्लाई

EPFO Higher Pension Scheme Formula And Required Documents: EPFO की ज्यादा पेंशन वाली योजना (EPFO Pension Scheme) पर श्रम मंत्रालय ने फॉर्मूला जारी करने के बाद उसके लिए जरूरी दस्तावेज की डिटेल भी जारी कर दी है। नए नियमों के तहत उन पात्र सब्सक्राइबर को भी फायदा मिलेगा, जिनके पास नियोक्ता से ज्वाइंट रिक्वेस्ट/अंडरटेकिंग/परमिशन नहीं है। नए प्रॉसेस में ऐसे लोग ज्यादा पेंशन के लिए 26 जून तक दूसरे प्रूफ के जरिए आवेदन कर सकेंगे।

इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी पेंशन

EPFO ने जो नया फॉर्मूला बनाया है, उसके तहत पेंशन कैलकुलेशन के 2 आधार तय किए गए हैं। इसके तहत जो सब्सक्राइबर एक सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन का आधार रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की सैलरी होगी। उसके औसत के आधार पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा।

वहीं जो सब्सक्राइबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं, उनके पेंशन का आधार रिटायरमेंट से पहले की पिछले 5 साल यानी 60 महीने की सैलरी होगी। उसके औसत के आधार पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। चूंकि सरकार एक सितंबर 2014 को पेंशन का फॉर्मूला रिवाइज किया था,इसलिए सितंबर को आधार बनाया गया है।

मौजूदा फॉर्मूले के तहत पेंशन राशि = औसत सैलरी (12 महीने या 60 महीने के आधार पर)* कंट्रिब्यूशन के साल/70

इन प्रूफ से भी चलेगा काम

जिनके पास नियोक्ता से ज्वाइंट रिक्वेस्ट/अंडरटेकिंग/परमिशन नहीं है। ऐसे कर्मचारी ईपीएफओ फील्ड ऑफिस में इस आधार पर आवेदन को स्वीकार कर सकेंगे.

1. अगर कर्मचारी का पीएफ अंशदान EPS 1995 के तहत तय लिमिट 5000/6500/15000 रुपये से ज्यादा है। तो वह प्रूफ फील्ड ऑफिस में दे सकते हैं।

2. ज्यादा पेंशन के लिए नियोक्ता द्वारा देय प्रशासनिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

3.ज्यादा अंशदान के आधार पर कर्मचारी के ईपीएफ खाते में ईपीएफएस, 1952 के पैरा 60 के अनुसार ब्याज ऐड कर दिया गया है।

कौन कर सकता है अप्लाई

जो व्यक्ति एक सितंबर 2014 से पहले से ईपीएफओ का सदस्य है और अभी भी नौकरी में है, वह 26 जून 2023 तक ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को दिए फैसले में कहा था कि एक सितंबर 2014 के पहले जिन सब्सक्राइबर्स ने ज्यादा पेंशन के लिए ज्यादा राशि कटवाई थी। उनकी मांग को ईपीएफओ को स्वीकार करना होगा। साथ ही जिन सब्सक्राइबर्स ने अभी तक ज्यादा पेंशन के लिए अतिरिक्त राशि कटवाने का फैसला नहीं लिया है, वह फैसले के 4 महीने तक आवेदन कर सकेंगे। इसी आधार पर सब्सक्राइबर्स के पास 26 जून तक आवेदन का मौका है।

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