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मोदी सरकार की कमाल की PMSBY स्कीम, सिर्फ 20 रुपए में मिलता है 200000 का लाभ

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को बेहद कम प्रीमियम में दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है।

PMSBY

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) (Photo : iStock)

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: भारत सरकार की ओर से देश के नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) है। यह केंद्र की नागिरकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें महज 20 रुपए के सालाना खर्च पर 2 लाख रुपए तक के जीवन बीमा की सुविधा दी जा रही है। इस योजना की अवधि 1 जून से 31 मई तक यानी 1 वर्ष है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह योजना दुर्घटना मृत्यु और दिव्‍यांगता कवरेज प्रदान करने को लेकर महत्वपूर्ण बनी हुई है।

योजना का लाभ

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत सदस्यों को दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए के जीवन बीमा की सुविधा दी जाती है। दुर्घटना में दोनों आंख, हाथ, पैर की क्षति पर भी 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि, आंशिक विकलांगता की स्थिति में सदस्य को 1 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ

इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक ले सकते हैं। नियमों के अनुसार, बैंक या डाकघर खाताधारक इस योजना के लिए पात्र होंगे। अगर आपके किसी बैंक या डाकघर में एक से अधिक खाते हैं तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही खाते के जरिए योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक या योजना के लिए प्राथमिक केवाईसी आधार के रूप में स्वीकार की जाएगी। योजना के लिए 20 रुपए की प्रीमियम राशि ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए बैंक या डाकघर खाताधारक के खाते से काटी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए खाताधारक को 1 जून से 31 मई तक की कवरेज अवधि के लिए 31 मई को या इससे पहले वार्षिक नवीनीकरण के लिए खाते को ऑटो-डेबिट करने की सहमति भी देनी होती है।

योजना के लिए नामांकन

अगर आप भी इस योजना के लिए नामांकन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए बैंक ब्रांच विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी योजना में शामिल हो सकते हैं।

एक्सिडेंट कवर एश्योरेंस टर्मिनेशन

योजना के तहत अगर सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो एक्सिडेंट कवर एश्योरेंस टर्मिनेट हो जाता है। इसके अलावा, अगर सदस्य का बैंक या डाकघर खाता बंद हो गया है , या प्रीमियम काटने के लिए पर्याप्त शेष राशि नहीं हो तो इस स्थिति में भी एक्सिडेंट कवर एश्योरेंस टर्मिनेट कर दिया जाता है।

शिवानी कोटनाला
शिवानी कोटनाला author

शिवानी कोटनाला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के करियर में 3 साल से ज्यादा के अनुभव के साथ शिवानी ने ... और देखें

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