पटना : कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दिल्ली में बिगड़ते हालात और देश के कई अन्य राज्यों में भी संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की थी। उसी आलोक में बिहार ने गुरुवार को नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कंटेमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों के लिए कई निर्देश दिए गए हैं।
बिहार सरकार की नई गाइइलाइंस 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक के लिए जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि विवाह समारोह में स्टाफ सहित 100 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। विवाह कार्यक्रम में शामिल लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क व फेस कवर लगाना होगा। विवाह स्थल पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को थर्मल जांच तथा हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही भीतर प्रवेश दिया जाए।
विवाह समारोहों में शामिल होने वालों की संख्या जहां अधिकतम 100 कर दी गई है, वहीं श्राद्ध कर्म में अधिक 25 लोग हिस्सा ले पाएंगे। वहां भी मास्क, सोशल डिस्टेंडिंग सहित कोरोना से बचाव को लेकर अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोगों से नदी, घाटों पर स्नान के लिए नहीं जाने की अपील की है। खास तौर पर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बुखार या किसी अन्य तरह की बीमारी से ग्रस्त लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है।
पटना, बेगूसराय, वैशाली, चंपारण, सारण और जमुई जिलों में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सरकारी व निजी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही सार्वजनिक वाहनों में भी यात्रियों की संख्या निर्धारित सीटों के मुकाबले 50 प्रतिशत रखने को कहा गया है।
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