Section 144 in Mumbai: मुंबई में धारा 144 लागू, आदित्य ठाकरे बोले-घबड़ाएं नहीं, नए प्रतिबंध नहीं लगे

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Sep 18, 2020, 12:00 AM IST

Section 144 in Mumbai: महाराष्ट्र सरकार का यह आदेश मौजूदा गाइडलाइन का ही विस्तार है। धारा 144 मुंबई में पहले से लागू है। इसमें कोई नया प्रतिबंध नहीं जोड़ा गया है।

Section 144 in Mumbai: मुंबई में धारा 144 लागू, आदित्य ठाकरे बोले-घबड़ाएं नहीं, नए प्रतिबंध नहीं लगे
Photo Credit: PTI

मुंबई : शहर में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मुंबई पुलिस ने गुरुवार को धारा 144 को दोबारा लागू कर दिया। यह निषेधाज्ञा गुरुवार रात से सितंबर के अंत तक लागू रहेगी। हालांकि, बाद में मुंबई पुलिस ने इस बारे में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि यह रोक लोगों के एक जगह पर एकत्र होने और सार्वजनिक जगहों पर उनकी गतिविधियों पर लागू होगी। यह पहले के निषेधाज्ञा आदेश का ही विस्तार है। पुलिस ने कहा है कि कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर दी गई सभी रियायतें जारी रहेंगी। 

महाराष्ट्र सरकार का यह आदेश मौजूदा गाइडलाइन का ही विस्तार है। धारा 144 मुंबई में पहले से लागू है। इसमें कोई नया प्रतिबंध नहीं जोड़ा गया है। सरकार की तरफ से जो छूट दी गई है वह पहले की तरह जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में जारी प्रतिबंध जारी रहेंगे। धारा 144 लागू होने के बाद मुंबई में अफवाहों का दौर शुरू हो गया और अटकलें लगनी लगीं। लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया और लोगों से कहा कि वे घबड़ाए नहीं। 

आदित्य ने अपने एक ट्वीट में कहा, 'आज धारा 144 के तहत जो आदेश पारित हुआ है वह 31 अगस्त को जारी आदेश का एक विस्तार भर है।  कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। लोग घबड़ाए नहीं।'

मुंबई में बुधवार को कोरोना के 2378 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,75,974 हो गई जबकि इस महामारी से 8,280 लोगों ने दम तोड़ा है। जबकि महाराष्ट्र में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर बुधवार को 11,21,221 हो गई। राज्य में बुधवार को कोविड के 23,365 केस मिले। जबकि राज्य में एक दिन में 474 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में इस महामारी से अब तक 30,883 लोगों की मौत हो चुकी है।

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