Asaram Bapu Supreme Court Parole Rejection: राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम बापू को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने खराब सेहत और मेडिकल आधार पर पेरोल की अवधि बढ़ाने की आसाराम की याचिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद आसाराम को अब दोबारा जोधपुर सेंट्रल जेल लौटना होगा।
शाम 5 बजे तक सरेंडर करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आसाराम को इलाज और स्वास्थ्य कारणों से दी गई 20 दिनों की पेरोल आज (मंगलवार) खत्म हो रही है।
अदालत का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आसाराम आज शाम 5 बजे तक जोधपुर जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करें।
राजस्थान सरकार को निर्देश: सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह जेल में आसाराम के स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखे और आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए।
उज्जैन के अस्पताल में भर्ती हैं आसाराम
याचिका पर सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने तर्क दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वे फिलहाल उज्जैन (मध्य प्रदेश) के एक अस्पताल में भर्ती हैं। बचाव पक्ष ने बेहतर इलाज के लिए पेरोल की अवधि को और आगे बढ़ाने की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान के जोधपुर आश्रम में एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम को अदालत ने 2018 में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई थी, जिसके तहत वे जोधपुर जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।
