Arvind Kejriwal Bail Extension Plea: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत अवधि बढ़ाए जाने के मामले पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत अवधि बढ़ाए जाने संबंधी याचिका अदालत में दाखिल की थी।
याचिका पर सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर आगे के निर्देश के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने स्वास्थ्य आधार पर अपनी अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग की है। उनकी जमानत अवधिक 1 जून को समाप्त होने वाली है।
10 मई को दी थी जमानत
10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को रिहा करने का आदेश देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए उनकी अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी थी। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के तुरंत सुनवाई की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को कुछ मेडिकल परीक्षण कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।
सिंघवी ने पीठ से जमानत विस्तार याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए कहा, यह दिल्ली के मुख्यमंत्री का मामला है... मुझे केवल सात दिन की मोहलत चाहिए। जवाब में अदालत की तरफ से कहा गया, इस (याचिका) पर सुनवाई हो चुकी है और इसे सुरक्षित रख लिया गया है। इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए और उन्हें फैसला लेने दिया जाए। हम इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे।
