Manish Sisodia Arrest: अबतक AAP के कितने मंत्री जा चुके हैं जेल, सोमवार को कोर्ट में सिसोदिया को पेश करेगी CBI

Manish Sisodia Arrest: आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आप के ये पहले मंत्री नहीं हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इनसे पहले दो मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं।

Manish Sisodia Arrest

दिल्ली के डिप्टी सीएम शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार

Manish Sisodia Arrest: दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले मे सीबीआई ने रविवार 26 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया। आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें शाम 7 बजकर 15 मिनट पर अरेस्ट किया। इसके बाद उनके परिवार को इसके बारे में जानकारी दी गई। सीबीआई सोमवार को कोर्ट में उन्हें पेश करेगी।

इन धाराओं के तहत मनीष सिसोदिया की हुई गिरफ्तारी

सिसोदिया को आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, 477ए धोखाधड़ी करने का इरादा और भ्रष्टचार अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

सिसोदिया समेत आप के 3 मंत्री हो चुके हैं गिरफ्तार

खास बात यह है कि सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले पहले मंत्री नहीं हैं। इनसे पहले आम आदमी पार्टी के दो मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। उनमें से एक तो अब भी जेल में ही हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 20 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

हवाला मामले में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हुए गिरफ्तार

कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपए के हवाला लेनदेन से जुड़े एक मामले में सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि जैन 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए। अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अर्जित कर ली थी। हालांकि इन आरोपों को सत्येंद्र जैन और सीएम अरविंद केजरीवाल ने गलत बताया था। जेल में रहने के बावजूद सत्येंद्र जैन मंत्री पद पर बने हुए हैं।

घरेलू हिंसा मामले में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती हुए थे गिरफ्तार

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश और घरेलू हिंसा के मामले में साल 2015 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद पार्टी ने खुद उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके अलावा एक और मामले एम्स की चारदीवारी तोड़ने की कोशिश करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने और अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों पर पथराव करने के आरोप में कोर्ट ने मार्च 2021 में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सजा को रद्द कर दिया था।

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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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