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भावना किशोर केस से हटे जस्टिस दीपक सिब्बल, मामले को CJ के पास भेजा, नियमित जमानत पर नई बेंच करेगी सुनवाई

  • Written by: आलोक कुमार राव
  • Updated May 9, 2023, 03:18 PM IST

Bhawana Kishore News : टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर की नियमित जमानत पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि भावना को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत रविवार को ही मिल गई।

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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भावना किशोर की नियमित जमानत पर सुनवाई हुई।

Bhawana Kishore News : टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को नियमित जमानत देने की मांग वाली अर्जी पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों पंजाब सरकार और चैनल के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई जिसके बाद जज ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने सुनवाई के लिए इस केस को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया। अब मुख्य न्यायाधीश इस केस को नई पीठ के पास भेजेंगे जो भावना किशोर की नियमित जमानत पर सुनवाई करेगी।

इससे पहले भावना किशोर की नियमित जमानत पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि भावना को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत रविवार को ही मिल गई। जमानत मिलने के बाद वह जेल से रिहा हुईं। उनकी नियमित बेल पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर के बेल पर भी सुनवाई की। सुनवाई के लिए यह मामला कोर्ट में 133वें नंबर पर लिस्टेड था। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि ड्राइवर परमिंदर पर रैश ड्राइविंग की धारा लगेगी।

'भावना को 'टारगेट' कर केस दर्ज किया गया'

चैनल की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि या तो भावना के खिलाफ दर्ज केस को रद्द कर दिया जाया या उन्हें नियमित जमानत दी जाए। दलील दी गई कि गत शुक्रवार को भावना को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल भी कोर्ट में मौजूद थे। नवभारत के वकील ने अदालत से कहा कि भावना को 'टारगेट' कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द किया जाए क्योंकि कोर्ट पहले भी इस तरह के केस को रद्द कर चुका है।

शुक्रवार को गिरफ्तार हुईं भावना

ऑपरेशन शीशमहल के जरिये दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़े खुलासे के बाद पंजाब के लुधियाना में टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। भावना किशोर के साथ कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर को भी गिरफ्तार किया गया।

एससी-एसटी एक्ट में पुलिस ने दर्ज किया मामला

भावना की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस ने सफाई दी कि भावना की गाड़ी से एक महिला को चोट लगी। जबकि भावना गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थीं। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। भावना की गिरफ्तारी लुधियाना में हुई। भावना किशोर के साथ पुलिस ने मृत्युंजय कुमार, परमिंदर को भी गिरफ्तार किया। लेकिन भावना किशोर को जिस तरह एक पुरुष पुलिसकर्मी ने गिरफ्तार किया, उससे पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। पुलिस ने इस मामले में एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया। सवाल है कि भावना गाड़ी चला नहीं रही थी, अनजान महिला को चोट लगी, जिसे भावना जानती नहीं थीं, तो कुछ ही मिनटों में भावना ने महिला की जाति कैसे पहचान ली और गाली भी दे दी?

आलोक कुमार राव
आलोक कुमार रावauthor

19 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय आलोक राव ने प्रिंट, न्यूज एजेंसी, टीवी और डिजिटल चारों ही माध्यमों में काम किया है। इस लंबे अनुभव ने उन्हें समाचारों की समझ, प्रेजेंटेशन, डिटेलिंग और न्यूजरूम डायनेमिक्स में असाधारण दक्षता प्रदान की है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में विशेष रुचि रखने के साथ-साथ जियो-पॉलिटिक्स एवं डिफेंस की स्टोरीज में इनकी खासी दिलचस्पी है। आलोक ने अलग-अलग माध्यमों में काम करते हुए समाचारों की समझ, प्रस्तुति और विश्लेषण में मजबूत दक्षता विकसित की है और अब तक 25,000 से अधिक आर्टिकल तैयार कर चुके हैं। तथ्यों की गहन जांच, मजबूत न्यूज सेंस और तेज निर्णय क्षमता उनकी पत्रकारिता की प्रमुख खासियतें हैं।

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