यूपी में गर्भवती महिलाओं, दिव्‍यांग कर्मियों को वर्क-फ्रॉम होम की सुविधा, सरकार ने जारी किया नया आदेश

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 26, 2022, 02:29 PM IST

यूपी में कोविड को देखते हुए सरकार ने गर्भवती महिलाओं और द‍िव्‍यांग कर्मियों को वर्क-फ्रॉम होम की सुविधा दी है। इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया गया है। जानिये क्‍या कहता है यूपी सरकार का नया आदेश:

यूपी में गर्भवती महिलाओं, दिव्‍यांग कर्मियों को वर्क-फ्रॉम होम की सुविधा, सरकार ने जारी किया नया आदेश
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और विकलांग कर्मचारियों को कार्यालय में उप‍स्थिति से छूट रहेगी। दफ्तरों में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सरकार ने यहां पहले ही 50 फीसदी कर्मचार‍ियों के कार्यालयों से और इतने ही कर्मचारियों के घर से काम करने का निर्देश जारी किया था। अब सरकार ने गर्भवती महिलाओं और विकलांग कर्मचारियों को दफ्तर में उपस्थिति से छूट दी है।

इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि शारीरिक रूप से दिव्‍यांग कर्मचारियों और गर्भवती महिलाओं को घर से ही काम करने और मोबाइल व इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यमों से कार्यालय के संपर्क में रहने की व्‍यवस्‍था की गई है। साथ ही यह भी स्‍पष्‍ट किया गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में समूह ख, समूह ग और समूह घ के कर्मचारियों की दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति को लेकर 13 जनवरी, 2022 को जारी व्‍यवस्‍था पूर्ववत जारी रहेगी।

50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति

यहां गौर हो कि यूपी सरकार ने करीब दो सप्‍ताह पहले कोविड संक्रमण को देखते हुए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य के बाकी सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे। साथ ही आवश्यकता के अनुसार घर से काम करने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया था। साथ ही सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करने को कहा था।

यहां गौर हो कि यूपी में मंगलवार को कोविड-19 के 11,583 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 15 मरीजों की मौतों के साथ ही इस घातक संक्रामक रोग से जान गंवाने वालों की संख्‍या बढ़कर 23,088 हो गई। राज्‍य में इस वक्‍त कोविड के कुल एक्टिव केस 86,563 हैं।

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