Flat Dispute: अभिनेत्री  कंगना रनौत ने बीएमसी के खिलाफ वापस ली याचिका, अब करने जा रही हैं ये काम

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 10, 2021, 05:24 PM IST

Kangana Ranaut's Khar flat case: एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मुंबई स्थित खार वाले फ्लैट के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को वापस ले लिया है।

Flat Dispute: अभिनेत्री  कंगना रनौत ने बीएमसी के खिलाफ वापस ली याचिका, अब करने जा रही हैं ये काम

अभिनेत्री कंगना ने  बीएमसी द्वारा फ्लैट के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को वापस ले लिया है। कंगना ने कोर्ट में बताया कि वह अवासीय फ्लैटों में कथित अनियमितता के संबंध में मुंबई नगर निकाय में नियमितीकरण का आवेदन दायर करेंगी,  सुनवाई के दौरान कंगना के वकीलों ने हाई कोर्ट को दी इस बात की जानकारी दी है।

बताया जा रहा है कि कंगना अब फ्लैट के अंदर हुए अवैध कंस्ट्रक्शन को वैध करने के लिए अब बीएमसी में अप्लाई करेंगी इस जानकारी के बाद कोर्ट ने कहा कि कंगना की एप्लिकेशन पर बीएमसी को चार सप्ताह के अंदर अपना फैसला देना होगा, तब तक के लिए तोडक कार्रवाई पर लगी रोक जारी रहेगी।

अगर बीएमसी का आदेश कंगना के खिलाफ जाता है तो बीएमसी कंगना को आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 2 सप्ताह का वक़्त देगी, यानी फैसला कंगना के विरुद्ध जाने पर भी दो सप्ताह तक बीएमसी कोई कार्रवाई नही करेगी।

इस मामले में कंगना को मार्च 2018 में नोटिस जारी किया था

गौरतलब है कि एक इमारत में तीन फ्लैटों को अवैध रूप से मिलाने पर बृन्हमुंबई महानगरपालिका के नोटिस के खिलाफ कंगना ने कोर्ट में चुनौती दी थी, इस मामले में कंगना को मार्च 2018 में नोटिस जारी किया था, दिंडोशी की कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में नोटिस के खिलाफ उनका मुकदमा खारिज कर दिया था, जिसके बाद कंगना ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

कंगना ने कोर्ट में बताया कि वो अवैध निर्माण के मामले सही तरीके से सुलझा लेंगी

कंगना ने कोर्ट में बताया कि वो बीएमसी के खिलाफ अपना केस वापस ले रही हैं और वो सिविक बॉडी से बात करके इस अवैध निर्माण के मामले को सुलझा लेंगी। कंगना के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा था कि यह केस अभिनेत्री के खिलाफ प्रतिशोध का हिस्सा है, फ्लैट्स का निर्माण करने वाले के कारण अवैध निर्माण किया गया है, न कि उनकी क्लाइंट कंगना रनौत द्वारा।
 

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