Gurugram: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर नहीं दौड़ा सकेंगे ये वाहन, टू-व्हीलर समेत इन वाहनों की एंट्री पर बैन

Gurugram: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे कई वाहनों के चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एनएचएआई ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि इस एक्‍सप्रेसवे पर टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर व्हीकल, नॉन-मोटराइज्ड व्हीकल और ट्रैक्टर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इन वाहनों को आवगमन के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा।

_Delhi Mumbai Expressway

दिल्‍ली मुंबई एक्‍सप्रेसवे

तस्वीर साभार : Times Now Digital
मुख्य बातें
  • एनएचएआई ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी
  • हाई स्‍पीड कॉरिडोर पर धीमे वाहनों से हादसे का खतरा
  • एक्‍सप्रेसवे पर इन वाहनों को आने से रोकने के लिए टीमें तैनात

Gurugram: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के फेज-1 पर गुरुग्राम के सोहना से राजस्‍थान के दौसा तक वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस एक्‍सप्रेसवे पर वाहनों के परिचालन को लेकर नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर व्हीकल, नॉन-मोटराइज्ड व्हीकल और ट्रैक्टर के एक्‍सप्रेसवे पर प्रवेश पर रोक लगाने की जानकारी दी गई है। इस रोक की वजह बताते हुए एनएचएआई की तरफ से नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, इस एक्‍सप्रेसवे को हाई स्‍पीड कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया गया है। इस पर वाहनों की रफ्तार बहुत तेज रहेगी। इसलिए एक्‍सप्रेसवे पर धीमी रफ्तार में चलने वाले वाहनों की वजह से दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है।

इस नोटिफिकेशन को एनएचएआई प्रमुख संतोष कुमार यादव द्वारा जारी किया गया है। इसमें एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रोक की जानकारी देते हुए यह भी बताया गया है कि, अगर ये वाहन एक्‍सप्रेसवे पर चढ़ते हैं तो इनसे भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। इन वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए एनएचएआई ने अभी एक्‍सप्रेसवे के सभी एंट्री और एग्जिट प्‍वाइंट को तैनात किया है। ये टीमें अभी सिर्फ ऐसे वाहनों को एक्‍सप्रेसवे पर आने से रोकने के अलावा वाहन चालकों को जागरूक करेंगी। अगले माह से जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के लिए एनएचएआई द्वारा विभिन्‍न मोटर वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच तय की है।

इन वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक रूट एनएचएआई की तरफ से कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे (लैंड एंड ट्रैफिक) एक्ट, 2002 के सेक्शन 35 के तहत जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टू-व्हीलर (जिसमें बाइक,स्कूटर और अन्‍य दो-पहिया वाहन शामिल हैं), थ्री व्हीलर (जिनमें ई-कार्ट्स और ई-रिक्शा शामिल हैं), नॉन-मोटराइज्ड व्हीकल, ट्रैक्टर का इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट और रोड पहले ही उपलब्ध किए गए हैं। ये वैकल्पिक रूट एक्सप्रेसवे के विकास से पहले अलग-अलग डेस्टिनेशन को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। इन वाहन चालकों को आवगमन के लिए इन्‍ही वैकल्पिक रूट का उपयोग करना होगा। बता दें कि एक्‍सप्रेसवे पर सुरक्षा व्‍यवस्‍था को मजबूत बनाने और वाहनों पर नजर रखने के लिए एनएचएआई द्वारा सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं।

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