दूध-पनीर में मिलावट पर FSSAI का बड़ा एक्शन, देशभर में सख्त छापेमारी के आदेश
- Reported by: भावना किशोर
- Updated Dec 16, 2025, 08:34 PM IST
फूड सेफ्टी अधिकारी दूध, पनीर और खोया के सैंपल लेकर जांच करेंगे। यदि कोई सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरता या संदिग्ध पाया जाता है, तो ट्रेसेबिलिटी जांच के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि मिलावट कहां और किस स्तर पर की गई। इसका मकसद पूरी सप्लाई चेन का पर्दाफाश करना है।
(सांकेतिक फोटो-Istcok)
दिल्ली : दूध, पनीर और खोया जैसे रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों में मिलावट के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि यह फैसला हाल ही में सामने आए कई चौंकाने वाले मामलों के बाद लिया गया है, जिनमें नकली और मिलावटी दुग्ध उत्पादों की सप्लाई बड़े पैमाने पर पकड़ी गई है।
सूत्रों के अनुसार, FSSAI को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई जगहों पर अवैध और बिना लाइसेंस इकाइयां मिलावटी दूध, पनीर और खोया तैयार कर बाज़ार में बेच रही हैं। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ भी है। इसी को देखते हुए फूड रेगुलेटर ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया है।
बिक्री केंद्रों पर सघन जांच के आदेश
इस अभियान के तहत राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों और FSSAI के क्षेत्रीय कार्यालयों को दूध और दुग्ध उत्पादों से जुड़े निर्माण, भंडारण और बिक्री केंद्रों पर सघन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान लाइसेंसधारी कारोबारियों के साथ-साथ बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे यूनिट्स पर भी खास नजर रखी जाएगी।जानकारी के मुताबिक, फूड सेफ्टी अधिकारी दूध, पनीर और खोया के सैंपल लेकर जांच करेंगे। यदि कोई सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरता या संदिग्ध पाया जाता है, तो ट्रेसेबिलिटी जांच के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि मिलावट कहां और किस स्तर पर की गई। इसका मकसद पूरी सप्लाई चेन का पर्दाफाश करना है।
सूत्रों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है। इसमें मिलावटी खाद्य पदार्थों की जब्ती, लाइसेंस रद्द करना, अवैध यूनिट सील करना, और जरूरत पड़ने पर उत्पादों को बाजार से वापस मंगाकर नष्ट करना शामिल है। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और पब्स को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी हाल में मिलावटी पनीर या दुग्ध उत्पादों का इस्तेमाल न करें। सूत्रों का कहना है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो उस पर भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।
FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे इस अभियान से जुड़ी हर कार्रवाई का विवरण FoSCoS पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि केंद्र स्तर पर निगरानी और विश्लेषण किया जा सके। साथ ही, इंटर-स्टेट तालमेल मजबूत करने और मिलावट के नेटवर्क पर खुफिया निगरानी बढ़ाने को भी कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक, FSSAI का यह कदम उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत करने, फूड फ्रॉड पर लगाम लगाने और देशभर में शुद्ध, सुरक्षित और असली दूध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Cities News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।