चण्डीगढ़

पंजाब सरकार का ऐलान; स्वास्थ्य, खनन और सहकारी संस्थाओं में सुधार के लिए गए अहम फैसले

पंजाब सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य, सहकारी क्षेत्र और खनन सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें विशेषज्ञ डॉक्टरों को पैनल में शामिल करना, सहकारी संस्थाओं के लिए समान अनुशासनात्मक ढांचा लागू करना और माइनर मिनरल्स नियमों में संशोधन करना शामिल है। ये कदम सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और कर्मचारियों व नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करेंगे।

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पंजाब कैबिनेट ने लिए अहम फैसले

Photo : टाइम्स नाउ डिजिटल

Punjab News: पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूरे राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 12 प्रमुख श्रेणियों में 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को पैनल में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, कैबिनेट ने मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्री, डर्मेटोलॉजी, चेस्ट एंड टीबी, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थल्मोलॉजी, ईएनटी और एनेस्थीसियोलॉजी सहित 12 विशेषज्ञ क्षेत्रों में डॉक्टरों के एम्पैनलमेंट का फैसला किया है। इस पहल से विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और राज्यभर में सेकेंडरी स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इन डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर सिविल सर्जनों द्वारा पूरी की जाएगी। पैनल में शामिल डॉक्टर ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवाओं, छोटे-बड़े ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रति मरीज निर्धारित एम्पैनलमेंट शुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

कैबिनेट ने पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटीज नियम, 1963 के तहत नियम 28ए को मंजूरी देते हुए एक समान अनुशासनात्मक और अपीलीय प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इस कदम से अपीलों के लिए दोहरी प्रक्रिया खत्म होगी, एक ही बोर्ड या उसकी समितियों में विरोधाभासी फैसलों की संभावना घटेगी और अनुशासनात्मक मामलों में अधिकारों की स्पष्ट श्रृंखला स्थापित होगी। नए ढांचे के तहत अपीलों की सुनवाई संस्था के भीतर केवल एक बार की जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनेगी। यह स्पष्ट प्रक्रियाओं और परिभाषित जिम्मेदारियों के साथ संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करेगा, साथ ही कर्मचारियों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

इससे पंजाब में सहकारी क्षेत्र की सभी प्रमुख संस्थाओं और केंद्रीय सहकारी बैंकों में एक समानता स्थापित होगी। साथ ही, मंत्रिमंडल ने खनन सेवाओं को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स (संशोधन) पॉलिसी 2025 के अनुसार पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 में संशोधन करने की अनुमति भी दी है। इन नए नियमों के तहत प्रदेश में आवंटित क्रशर माइनिंग साइटों और भूमि मालिकों की माइनिंग साइटों के लिए माइनिंग लीज धारकों को माइनिंग अधिकारों का आवंटन करते समय मौजूदा नियमों में आवश्यक बदलाव और संशोधन किए जाएंगे।

Nilesh DwivedI
निलेश द्विवेदीauthor

निलेश द्विवेदी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में काम कर रहे हैं। वे शहरों से जुड़ी लोकल घटनाएं, क्राइम, राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्यवार अपडेट्स पर लगातार काम करते हैं। निलेश महत्वपूर्ण विवरणों को चुनने और पाठकों की रुचि के हिसाब से कंटेंट को प्रभावी तरीके से पेश करने के लिए जाने जाते हैं। डिजिटल न्यूजरूम के रफ्तार भरे माहौल में वे हर खबर को सटीक एंगल, आसान भाषा और उपयोगी जानकारी के साथ पेश करने पर फोकस करते हैं और अबतक 2,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं।

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