पूर्व BSP नेता मोहम्मद गाजी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बिजनौर पुलिस की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक

बिजनौर के पूर्व बसपा नेता मोहम्मद गाजी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शेरकोट थाने में दर्ज आपराधिक मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है और पुलिस को 60 दिनों में जांच पूरी करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व नेता मोहम्मद गाजी को एक आपराधिक मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने बिजनौर जिले के शेरकोट थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में मोहम्मद गाजी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले के जांच अधिकारी को आगामी 60 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी करने का कड़ा निर्देश भी जारी किया है। यह आदेश शनिवार को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने मोहम्मद गाजी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

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मोहम्मद गाजी की फाइल फोटो (X/@MohammadGhazii)

BNS की कई गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला

दरअसल, पूर्व बसपा नेता मोहम्मद गाजी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ शेरकोट थाने में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। यह FIR इसी साल 27 अप्रैल 2026 को अपराध संख्या 74/2026 के रूप में दर्ज की गई थी।

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