PF Withdrawal New Rule: अब ऑनलाइन पीएफ निकालने की प्रोसेस काफी सरल हो गई है। पहले PF का पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। लेकिन, अब लोगों को न तो कैंसिल चेक अपलोड करने की जरूरत है। और न ही बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एंप्लॉयर की मंजूरी लेनी होगी।
EPFO ने नियमों क्या बदलाव हुए?
अब कैंसिल चेक या पासबुक की जरूरत नहीं होगी। बैंक अकाउंट अब सीधे आधार OTP के जरिए वेरिफाई हो जाएगा। एंपलॉयर की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बैंक अकाउंट भी बदलना आसान हो गया है। यूजर अपने नए बैंक अकाउंट की डिटेल डालकर OTP से खुद वेरिफाई कर सकते हैं।
इस बदलाव से क्या फर्क पड़ेगा?
EPFO के करीब 8 करोड़ मेंबर हैं। उनके क्लेम सेटलमेंट काफी तेज हो गए हैं। श्रम मंत्रालय के मुताबिक इन बदलावों से डॉक्यूमेंट अपलोड से जुड़ी खराब क्वॉलिटी और मंजूरी में देरी जैसी समस्याएं खत्म होंगी। इससे कुल मिलाकर EPFO मेंबर का ऑनलाइन पीएफ का पैसा निकालने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा।
पहले बैंक के वेरिफिकेशन में 3 दिन लगते थे। वहीं, एंपलॉयर की मंजूर में 13 दिन और लग जाते थे। इससे पूरी प्रोसेस में काफी सयर लगता था। अब ये वेरिफिकेशन सीधे होगा। मई 2024 में EPFO ने KYC वेरिफाइड यूजर्स के लिए इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था। इसमें 1.7 करोड़ लोगों को लाभ मिला। अब यह सेवा सभी सदस्यों के लिए लागू कर दी गई है।
