One District One Product Scheme in Hindi: उत्तर प्रदेश के विकास और हर हाथ रोजगार के लिए मुख्यमंत्री मंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट (ODOP) स्कीम शुरुआत की। यह स्कीम हर जिले में औद्योगिक प्रोडक्टिविटी, रोजगार उत्पादन और निर्यात में योगदान की वजह से उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति और विकास का आधार बनाने के लिए लांच की गई है। स्कीम के तहत पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमियों का संरक्षण करना है। इस स्कीम को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) सेक्टर की कैटेगरी में रखा गया है। 24 जनवरी 2018 को लांच हुई स्कीम प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू है। यूपी की इस योजना के तर्ज पर अब देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के अपने एक प्रोडक्ट की पहचान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत भी कर दी है। ताकि प्रत्येक राज्य के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का अवसर मिल सके।
वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट: मुख्य लक्ष्य लोगों को रोजगार देना
वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट स्कीम का लक्ष्य है किसी एक प्रोडक्ट पर फोकस करके उसे उस जिले की पहचान बनाना और साथ ही अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर देना। जिस जिले के लोग अपने जिले के खास प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें सरकार ट्रेनिंग देती है। साथ पैसा भी मुहैया कराएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत 75 जिलों को 2500000 से भी अधिक लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है।
वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट स्कीम का उद्देश्य
- लोकल प्रोडक्ट्स और क्षमता को संरक्षण एवं विकास करना। साथ ही कला को बढ़ावा देना।
- युवाओं को रोजगार देना और प्रदेश में प्रतियोगी इकोसिस्टम को बढ़ावा देना।
- स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाना।
- आय वृद्धि और स्थानीय रोजगार को बढ़ाकर राज्य से पलायन को रोकना।
- प्रोडक्ट की गुणवत्ता और क्षमता विकास में सुधार करना।
- सेलेटेड प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ाना।
- ODOP के प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहचान बनाना।
वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट स्कीम की पात्रता
- वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट स्कीम में आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष की होनी चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की शैक्षिक योग्यता की जरुरत नहीं है।
- आवेदक द्वारा पिछले दो वर्षों में भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टूल किट संबंधी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए।
- वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट स्कीम के अनुसार आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य योजना हेतु मात्र एक बार ही आवेदन करने योग्य होगा।
- वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत, परिवार शब्द का आशय पति व पत्नी द्वारा गठित परिवार से है।
- ODOP स्कीम के अंतर्गत आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह पात्रता मानदंडों को पूरा कर रहा/रही है।
इस स्कीम के तहत बने सामानों का हो रहा है निर्यात
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में डिस्टिक वन प्रोडक्ट स्कीम चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कच्चा माल, डिजाइन का ट्रेनिंग, तकनीकी ट्रेनिंग और बाजार में उपलब्ध सामान के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा रही है। इस योजना के तहत हर जिले में अलग-आइटम बनाए जा रहे हैं। वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत बने प्रोडक्ट्स का अब तक 89000 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात किया जा चुका है। इसस्कीम की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट http://odopup.in/hi/article/marketing-development-assistance-scheme पर जाएं या अधिक अपने नजदीकी डीआईसी से संपर्क करें।
