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Tax Benefit: बन रहे घर के लिए लिया है Loan तो भी मिलेगा टैक्स बेनेफिट, होगा 2 लाख का फायदा, जानिए नियम

Tax Benefit For Under Construction House: नियम के मुताबिक जिस वित्त वर्ष में मकान तैयार हो जाए और आपको उसका कब्जा मिल जाए, उस वित्त वर्ष से 5 किश्तों में आप प्री-कंस्ट्रक्शन ब्याज पर कटौती का फायदा ले सकते हैं।

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निर्माणाधीन मकान के लिए टैक्स बेनेफिट

Photo : iStock
KEY HIGHLIGHTS
  • अंडर कंसट्रक्शन घर के लोन पर लें टैक्स बेनेफिट
  • धारा 24 (बी) के तहत मिलेगा टैक्स बेनेफिट
  • 2 लाख रु तक का होगा फायदा

Tax Benefit For Under Construction House: हर कोई अपना घर चाहता है। इसके लिए लोग अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। मगर कई तरह के एक्स्ट्रा खर्चे अपने घर के सपने को पूरा करने में अड़चन पैदा करते हैं। इनमें से एक है टैक्स। महंगे रॉ मैटेरियल और बढ़ती ब्याज दरों के बीच टैक्स भी आम आदमी को घर बनाने से रोकता है। मगर यदि आपका घर अभी बन रहा है तो आपको टैक्स में थोड़ी छूट मिल सकती है। जरूरत है कि आपको आयकर नियमों के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अंडर कंसट्रक्शन घर पर कैसे और कितनी टैक्स छूट मिलती है, आगे जानिए।

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अंडर कंसट्रक्शन घर पर टैक्स छूट का नियम

आयकर की धारा 24(बी) के तहत जो ब्याज आप होम लोन पर चुकाते हैं, उस पर टैक्स कटौती का फायदा मिलता है। हालांकि अगर अंडर कंसट्रक्शन घर है तो इसके लिए नियम अलग है। बन रहे घर के लिए जो लोन आपने लिया है, उस पर चुकाए जाने वाले ब्याज को 'प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट' कहा जाता है। इस ब्याज टैक्स कटौती का फायदा फौरन नहीं मिलता।

pre construction principal deduction

होम लोन पर टैक्स छूट का नियम

कब और कैसे मिलता है टैक्स कटौती का लाभ

नियम के मुताबिक जिस वित्त वर्ष में मकान तैयार हो जाए और आपको उसका कब्जा मिल जाए, उस वित्त वर्ष से 5 किश्तों में आप प्री-कंस्ट्रक्शन ब्याज पर कटौती का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जिस वित्त वर्ष में आपने होम लोन लिया है, उससे 5 वित्त वर्ष में घर का काम पूरा हो जाए। धारा 24(बी) के तहत लिए गए लोन के ब्याज पर कटौती का फायदा घर तैयार होने पर ही मिलता है।

section 24 of income tax act

आयकर अधिनियम की धारा 24

कितना होता है फायदा

पहली बात कि निर्माण के दौरान आपको लोन के ब्याज पर कटौती का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि टैक्स डिडक्शन का फायदा वैसे तो 2 लाख रुपये प्रति वर्ष (अधिकतम ब्याज राशि) है, मगर यदि घर 5 साल में नहीं बना तो ये छूट 30000 रु रह जाएगी।

इस बात का रखें ध्यान

बन रहे घर के लिए लिए गए होम लोन पर बैंक रेगुलर ईएमआई शुरू होने तक बिल्डर को किए गए हर भुगतान पर आपसे ब्याज लेगा। इस ब्याज को प्री ईएमआई कहा जाता है।

Can I buy under construction property to save capital gain tax

टैक्स बेनेफिट

होम लोन पर टैक्स बेनेफिट

आप धारा 80 सी के तहत लोन अमाउंट (मूल लोन राशि) रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ भी ले सकते हैं। मगर होम लोन पर 80 सी या 24(बी) का फायदा नए टैक्स सिस्टम के तहत नहीं मिलता।

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की बिजनेस टीम में वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आर्थिक जगत से जुड़ी सभी तरह की स्टोरी और वेब स्टोरी करते हैं। रिसर्च आधारित स्टोरी के लिए नए एंगल तलाश करना और रीडर्स की रुचि के अनुसार कॉपी लिखने पर फोकस रहता है। शेयर बाजार में खास रुचि है और इससे जुड़ी रियल टाइम खबरें कम समय में लगाने में विशेषज्ञता है। मीडिया में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें गुडरिटर्न्स और शेयर मंथन वेबसाइटों के अलावा निवेश मंथन पत्रिका में भी काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली से रेडियो एंव टेलीविजन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान सहारा समय और सिटी न्यूज में इंटर्नशिप के साथ-साथ अखबार और वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दिया था। काशिद को किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और क्रिकेट में रुचि है। बिजनेस के अलावा खेल जगत और इंटरनेशनल खबरों में भी रुचि है।<br></p>

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