अगर आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपके लिए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करोड़ों पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए अलर्ट जारी किया है। EPFO ने 'एक्स' पर ट्वीट कर चेतावनी दी है कि अगर झूठा कारण देकर पीएफ का पैसा निकाला जाता है तो EPF स्कीम, 1952 के तहत रिकवरी हो सकती है। आगे ट्वीट में लिखा है कि आप अपने भविष्य की रक्षा करें। PF के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ सही जरूरतों के लिए करें। आपका PF आपकी जिंदगी भर की सुरक्षा कवच है!
ईपीएफओ के पास पैसा वसूलने का अधिकार
ईपीएफ स्कीम, 1952 के अनुसार, अगर कोई सदस्य यह दावा करते हुए ईपीएफ निकालता है कि वह इसे आवास, फ्लैट खरीदने या निर्माण करने या कोई भूखंड प्राप्त करने के लिए निकाल रहा है, लेकिन बाद में उस धन का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है, तो ईपीएफओ को दंडात्मक ब्याज सहित राशि वसूलने का अधिकार है। ईपीएफओ की एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ईपीएफ अग्रिम राशि का उपयोग केवल ईपीएफ योजना 1952 के तहत निर्धारित विवाह, शिक्षा, बीमारी, आवास जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
ब्याज सहित पैसा लौटाना होगा
ईपीएफ योजना, 1952, 68बी(11) नियम के अनुसार, "जहां सदस्य द्वारा दी गई किसी निकासी का दुरुपयोग किया गया है, तो उक्त निकासी की मंजूरी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर या उक्त निकासी की राशि की पूरी वसूली होने तक, उस पर दंडात्मक ब्याज सहित, जो भी बाद में हो, उसे कोई और निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी गलत तरीके से पैसा निकालने वाले को ब्याज सहित पैसा लौटाना होगा। साथ ही निकासी पर रोक लगा दी जाएगी।
