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Income Tax Refund: 10 जनवरी 2024 तक का जारी हुआ इनकम टैक्स रिफंड, जानिए कैसे करें ऑनलाइन चेक

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Jan 13, 2024, 01:45 PM IST

Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 जनवरी 2024 तक का इनकम टैक्स रिफंड जारी कर दिया है। यहां जानिए टैक्स रिफंड स्टेटस की जांच कैसे करें?

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इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें

Photo : BCCL

Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिफंड जारी कर दिया है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के मुताबिक सरकार ने 1 अप्रैल 2022 और 10 जनवरी 2023 के बीच 2.40 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड 11 जनवरी 2023 को जारी किया। जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान जारी किए गए राजस्व से 58.74% अधिक है। टैक्स रिफंड स्टेटस की जांच कैसे करें? उस वित्तीय वर्ष के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने के बाद अगर आपने अपने एक्चुअल टैक्स दायित्व से अधिक टैक्स का भुगतान किया है तो आप इनकम टैक्स रिफंड के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि आपको यह इनकम टैक्स रिफंड तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि विभाग आपके आईटीआर को प्रोसेस्ड नहीं कर लेता और अधिसूचना द्वारा इसकी पुष्टि नहीं कर देता। अगर आपको अपना आयकर रिफंड नहीं मिला है तो आप यहां आसान स्टेप्स का पालन करके अपने रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? (how to check Income tax refund status) प्रीलॉगइन स्टेटस चेक करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। वैलिड एक्नॉलेजमेंट संख्या के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर कम से कम एक आईटीआर दाखिल किया जाए। ओटीपी के लिए वैलिड मोबाइल नंबर होना जरूरी है।

  • स्टेप 1: ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएं।
  • स्टेप 2: आयकर रिटर्न (आईटीआर) स्टेटस पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: आयकर रिटर्न (आईटीआर) स्टेटस पेज पर जाएं, अपना एक्नॉलेज नंबर और एक वैलिड मोबाइल नंबर दर्ज करें और जारी रखें पर क्लिक करें।
  • स्टेप 4: चरण 3 में दर्ज आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • ओटीपी केवल 15 मिनट के लिए वैलिड होगा।
  • सही ओटीपी दर्ज करने के लिए आपके पास 3 एटेम्पट मिलेंगे।
  • स्क्रीन पर ओटीपी समाप्ति उलटी गिनती टाइमर आपको बताता है कि ओटीपी कब समाप्त होगा।
  • रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करने पर एक नया ओटीपी जनरेट होकर भेजा जाएगा।
  • सफल वेरिफिकेशन होने पर, आप आईटीआर स्थिति देख पाएंगे।
इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद सबसे ऊपर ही इनकम टैक्स रिफंड की जानकारी मिल जाएगी। ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी जाकर जान सकते हैं। पोर्टल पर क्विक लिंक के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे नो योर रिफंड स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी को डालने के बाद आपका रिफंड स्टेटस दिखाई देगा।
रामानुज सिंह
रामानुज सिंहauthor

रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।

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