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ट्रंप को झटका, संघीय अदालत ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के आदेश को बताया असंवैधानिक, रोक बरकरार

संघीय अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का आदेश असंवैधानिक है, और निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसने देश भर में इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

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डोनाल्ड ट्रंप को झटका (AP)

US Birthright Citizenship Case: एक संघीय अपील अदालत की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है।

अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का आदेश असंवैधानिक है, और निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसने देश भर में इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। नौवें अमेरिकी सर्किट अपील न्यायालय के एक विभाजित पैनल का यह फैसला ट्रंप की योजना को न्यू हैम्पशायर के एक संघीय न्यायाधीश द्वारा भी रोके जाने के बाद आया है। इससे यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जल्द ही वापस आने के एक कदम और करीब आ गया है।

नौवां सर्किट ट्रंप प्रशासन को उस आदेश को लागू करने से रोकता है जो अवैध रूप से या अस्थायी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले लोगों के बच्चों को नागरिकता देने से इनकार करेगा। बहुमत ने लिखा, जिला अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला है कि कार्यकारी आदेश की प्रस्तावित व्याख्या, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे कई लोगों को नागरिकता से वंचित करती है, असंवैधानिक है। हम पूरी तरह सहमत हैं।

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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