US Birthright Citizenship Case: एक संघीय अपील अदालत की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है।
अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का आदेश असंवैधानिक है, और निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसने देश भर में इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। नौवें अमेरिकी सर्किट अपील न्यायालय के एक विभाजित पैनल का यह फैसला ट्रंप की योजना को न्यू हैम्पशायर के एक संघीय न्यायाधीश द्वारा भी रोके जाने के बाद आया है। इससे यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जल्द ही वापस आने के एक कदम और करीब आ गया है।
नौवां सर्किट ट्रंप प्रशासन को उस आदेश को लागू करने से रोकता है जो अवैध रूप से या अस्थायी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले लोगों के बच्चों को नागरिकता देने से इनकार करेगा। बहुमत ने लिखा, जिला अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला है कि कार्यकारी आदेश की प्रस्तावित व्याख्या, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे कई लोगों को नागरिकता से वंचित करती है, असंवैधानिक है। हम पूरी तरह सहमत हैं।
