उत्तर प्रदेश

झांसी: रेप कर बनाई वीडियो..मांगे पांच लाख रुपए, पुलिस ने मार दी आरोपी को गोली

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  • Updated Dec 6, 2025, 08:58 PM IST

झांसी में पुलिस ने मुठभेड़ में एक रेप के आरोपी को गोली मारी है। दरअसल, नाबालिग के साथ रेप के बाद उसका वीडियो बनाकर पांच लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई थी। जहां सामने से आरोपियों ने फायरिंग की तो जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की।

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यूपी के झांसी में पुलिस एनकाउंटर (प्रतीकात्मक फोटो)

UP Jhansi Encounter: उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने मुठभेड़ में एक रेप के आरोपी को गोली मारी है। दरअसल, नाबालिग के साथ रेप के बाद उसका वीडियो बनाकर पांच लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई थी। जहां सामने से आरोपियों ने फायरिंग की तो जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान पुलिस फायरिंग में एक आरोपी वैभव पटसारिया के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके भाई विकास को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है।

कहां का है मामला?

झांसी के गरौठा थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले 13 वर्षीय लड़की के साथ दो आरोपियों ने रेप कर वीडियो बना लिया था। इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर परिजनों से पांच लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। आज शाम मुखबिर की सूचना पर गरौठा पुलिस व स्वाट टीम ने विकास व वैभव की घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वैभव के पैर में गोली लगी, जहां उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया गया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मुकदमा संख्या 196/25 के आरोपी लाखेरी नदी के पीछे जंगलों में छिपे हैं। इस मुखबिर की सूचना पर गरौठा कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, जिसके बाद मुठभेड़ हुआ। यह घटना शनिवार शाम लगभग 5.30 बजे की बताई जा रही है।

कौशांबी में विवाहिता की हत्या

कौशांबी जिले की एक विशेष अदालत ने एक विवाहिता से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को मामले में दोषी करार देते हुए शनिवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रेम प्रकाश ने बताया कि जिला न्यायालय कौशांबी के अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत-द्वितीय) बृजेश कुमार यादव ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दीपक और भोला नामक दोनों अभियुक्तों पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया तथा अभियुक्त मुश्ताक अली पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।

एडीजीसी प्रेम प्रकाश ने बताया कि 26 मार्च 2022 को थाना पश्चिम शरीरा पर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने सूचना दी कि उसकी पत्नी की रात्रि में घर में सोते समय अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर थाना पश्चिम शरीरा में हत्या का मामला दर्ज किया गया और जांच के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई।

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