बरेली हिंसा (फोटो:canva)
बरेली की एक अदालत ने 'आई लव मुहम्मद' अभियान से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के दौरान 26 सिंतबर को हुई हिंसा के मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (ADGC) महेश सिंह यादव ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने मंगलवार को तीन आरोपियों के खिलाफ मामलों की अलग-अलग सुनवाई की।
इन मामलों में कोतवाली थाना क्षेत्र में मोहल्ला बिहारीपुर मेमरान के निवासी मुनीर इदरीसी के खिलाफ दर्ज एक मामला, मोहल्ला बिहारीपुर मीनार मस्जिद के रहने वाले अफजल बेग के खिलाफ कैंट और कोतवाली थानों में दर्ज दो मामले, और फाइक एन्क्लेव के निवासी फरहत खान के खिलाफ कोतवाली थाने में दर्ज एक मामला शामिल है।
10 अन्य आरोपियों ने जमानत याचिकाएं दायर कीं
यादव ने कहा कि आरोपियों के वकीलों ने सोमवार को याचिकाएं दायर की थीं।उन्होंने कहा कि मंगलवार को 10 अन्य आरोपियों ने जमानत याचिकाएं दायर कीं, लेकिन उनपर सुनवाई नहीं हुई।'आई लव मोहम्मद' अभियान से जुड़े पोस्टरों को लेकर हुए विवाद के बाद 26 सितंबर को बरेली में हिंसा भड़क उठी थी।
भीड़ को रोकने की पुलिस की कोशिश के दौरान पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया
जुमे की नमाज के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान खलील तिराहे पर भीड़ को रोकने की पुलिस की कोशिश के दौरान पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए बल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस का दावा है कि इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख तौकीर रजा खान समेत कुछ नेताओं ने कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगे भड़काने की साजिश रची थी।
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