अगर आपको किसी होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान या ऑनलाइन फूड डिलीवरी से खरीदे गए खाने-पीने के सामान में मिलावट, गलत लेबलिंग या खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नजर आता है, तो अब इसकी शिकायत करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों की जानकारी उसके Food Safety Connect मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत दें, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
FSSAI ने लोगों से की जागरूक बनने की अपील
FSSAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि असुरक्षित खाद्य पदार्थ पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि कहीं भी खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन दिखाई दे, तो केवल नजरअंदाज न करें बल्कि उसकी शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए Food Safety Connect App का इस्तेमाल किया जा सकता है।
लगातार सख्त हो रही है कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा नियामक इन दिनों खाद्य कंपनियों पर लगातार सख्ती बरत रहा है। मिलावटी, गलत जानकारी वाले या भ्रामक दावों के साथ बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके तहत निरीक्षण बढ़ाए जा रहे हैं, कंपनियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
Swiggy Instamart को भेजे गए 9 नोटिस
हाल ही में FSSAI ने Swiggy Instamart को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कथित उल्लंघन से जुड़ी उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर 9 नोटिस जारी किए हैं। इन शिकायतों में खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए गए थे।
लखनऊ में मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई
FSSAI की कार्रवाई केवल नोटिस तक सीमित नहीं है। हाल ही में लखनऊ में एक मसाला निर्माण इकाई पर छापेमारी के दौरान कथित मिलावट मिलने पर उसे बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने संदिग्ध उत्पाद जब्त कर लिए और जांच के लिए उनके नमूने प्रयोगशाला भेजे हैं।
शराब बनाने वाली कंपनियां भी जांच के दायरे में
खाद्य सुरक्षा नियामक ने हाल ही में कई शराब निर्माता कंपनियों को भी नोटिस जारी किए हैं। इन पर बिना मंजूरी वाले फ्लेवरिंग एजेंट के इस्तेमाल, भ्रामक दावे करने और लेबलिंग नियमों का पालन नहीं करने के आरोप हैं। यह कार्रवाई Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018 के तहत की गई है।
कई बड़ी कंपनियों को भी मिला नोटिस
FSSAI ने हाल के दिनों में Lotte India, Ferns N Petals और Kubera Foods जैसी कंपनियों को भी नोटिस भेजे हैं। इन कंपनियों पर भ्रामक विज्ञापन और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप है। नियामक ने उनसे सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
किन दावों पर उठे सवाल?
FSSAI के मुताबिक, कई उत्पादों पर "100% शाकाहारी", "100% प्राकृतिक", "प्रीमियम चॉकलेट", "ताजा" और "प्रिजर्वेटिव-फ्री" जैसे दावे किए गए, जबकि इन दावों की सत्यता और लेबलिंग नियमों को लेकर सवाल उठे। इसके अलावा कुछ उत्पादों पर पोषण संबंधी जानकारी, सामग्री (Ingredients) की सूची और अन्य जरूरी विवरण भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।
एनर्जी ड्रिंक और पनीर पर भी कार्रवाई
हाल ही में FSSAI ने कई पेय पदार्थ कंपनियों को भी नोटिस जारी किया था। आरोप था कि वे नियमों के विपरीत अपने उत्पादों को "एनर्जी ड्रिंक" के रूप में प्रचारित कर रही थीं। वहीं Heritage Foods को भी उसके "Fresh Paneer" से जुड़े दावों के संबंध में नोटिस भेजा गया है।
उपभोक्ताओं की शिकायतों पर हो रही कार्रवाई
FSSAI का कहना है कि अधिकांश मामलों में कार्रवाई उपभोक्ताओं से मिली शिकायतों के आधार पर की जा रही है। इसके अलावा नियामक स्वयं संज्ञान लेकर भी जांच कर रहा है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
ऐसे करें शिकायत
यदि आपको किसी खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता, मिलावट, एक्सपायरी, गलत लेबलिंग या भ्रामक विज्ञापन को लेकर संदेह है, तो Food Safety Connect ऐप के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत के साथ फोटो और जरूरी जानकारी भी अपलोड की जा सकती है, जिससे संबंधित अधिकारियों को जांच में आसानी होती है।
