दिल्ली में ग्रैप-4 नियमों के बावजूद इन गाड़ियों को कोई नहीं रोक सकता

दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण से हालात खराब हैं। अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियों में प्रदूषण का मुद्दा छाया हुआ है। दिल्ली में हालात इतने खराब हैं कि बाहर निकलना मुहाल है। दिल्ली को इस दमघोंटू प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए GRAP-4 के नियम लागू किए गए हैं। जानिए किन गाड़ियों को GRAP-4 के नियमों में छूट मिली हुई है।

Authored by: दिगपाल सिंहUpdated Dec 18 2025, 13:00 IST
दिल्ली में भीषण प्रदूषण के चलते दफ्तरों में हाइब्रिड मोड अनिवार्य कर दिया गया है01 / 09

दिल्ली में भीषण प्रदूषण के चलते दफ्तरों में हाइब्रिड मोड अनिवार्य कर दिया गया है

हालांकि, आपातकालीन कार्यों में लगे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा02 / 09

हालांकि, आपातकालीन कार्यों में लगे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा

ग्रैप-4 में निर्माण कार्य पर रोक लग गई है, निर्माण मजदूरों को मुआवजा दिया जाएगा03 / 09

ग्रैप-4 में निर्माण कार्य पर रोक लग गई है, निर्माण मजदूरों को मुआवजा दिया जाएगा

बिना PUC सर्टिफिकेट के वाहनों को दिल्ली में डीजल-पेट्रोल नहीं दिया जाएगा04 / 09

बिना PUC सर्टिफिकेट के वाहनों को दिल्ली में डीजल-पेट्रोल नहीं दिया जाएगा

यहां तक कि दिल्ली में निर्माण सामग्री लाने वाले ट्रकों पर भी इस दौरान रोक रहेगी05 / 09

यहां तक कि दिल्ली में निर्माण सामग्री लाने वाले ट्रकों पर भी इस दौरान रोक रहेगी

दिल्ली में BS 6 से नीचे के वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी06 / 09

दिल्ली में BS 6 से नीचे के वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी

एंबुलेंस सेवा में लगी गाड़ियों को ग्रैप-4 के नियमों के तहत छूट मिलेगी07 / 09

एंबुलेंस सेवा में लगी गाड़ियों को ग्रैप-4 के नियमों के तहत छूट मिलेगी

यही नहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी ऊपर बताए  गए नियमों में छूट मिलेगी08 / 09

यही नहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी ऊपर बताए गए नियमों में छूट मिलेगी

कुछ अन्य आपातकालीन  सेवाओं में लगी गाड़ियों को भी नियमों के तहत छूट मिलेगी09 / 09

कुछ अन्य आपातकालीन सेवाओं में लगी गाड़ियों को भी नियमों के तहत छूट मिलेगी

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